अमित शाह का इतना भरोसा!

अमित शाह ने इस सप्ताह खम ठोंक कर कहा कि विपक्ष कुछ कर लें 2029 में मोदी जीतेंगे। कांग्रेस की लगातार चौथी हार होगी। सवाल है यह शाह की गणित है या अहंकार? आखिर 2029 के चुनाव में अभी ढाई वर्ष से अधिक का समय है। तब तक देश की आर्थिकी का कैसा कबाड़ा होगा? 35 वर्ष की उम्र से कम नौजवानों की उम्मीदों और बेकारी का गुस्सा किस करवट बैठेगा? नैरेटिव कैसा चलेगा? ट्रंप, शी जिनपिंग, मुनीर जैसी विदेशी ताकतें भारत का कितना टेंटुआ दबा चुकी होंगी? इसलिए कि घर के अंदर हो या घर के बाहर कोई ऐसा है नहीं, जिसे मोदी सरकार ने ठगा नहीं! बावजूद इसके अमित शाह के लिए 2029 का चुनाव चुटकी बजा कर जीतना वैसा ही है जैसे महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल जीता और आने वाले महीनों में जीतेंगे। मानों चुनाव होना महज औपचारिकता हो। नतीजा उन्होंने पहले से लिखाया हुआ हो। 13 अक्टूबर का उनका वाक्य था, ‘2029 के चुनाव में भी कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी’।

यों राजनीति में नेता की मजबूरी होती है कि वह आत्मविश्वास दिखाए। पर अमित शाह का हुंकारा उस समय और परिस्थितियों में है, जिसमें अब गारंटीशुदा माना जा रहा है कि मतदाता सूचियों में वोटरों के नाम कटवा कर, हटवा कर भाजपा पश्चिम बंगाल में चुनाव जीती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के मोदी से मोहभंग को मोदी सरकार-चुनाव आयोग की मशीनरी ने वोट सूचियों में हेराफेरी से पलटा है। देश अब करोड़ों नामों (15 करोड़ मतदाताओं के अनुमान!) के कटने, नए नाम जुड़वाने की शर्तों, माता-पिता के दस्तावेजों, प्रवासी मजदूरों और पहली बार वोट देने वाले नौजवानों की पात्रता पर तलवार लटकी देख रहा है। चुनाव आयोग अराजक सूचियां बना रहा है!

सोचें, इसके पीछे की राजनीति पर। जरा सोचें। चुनाव में जनता किसे वोट देगी, उससे पहले यह तय होता है कि वोट देने वालों की सूची में कौन होगा? फिर यह कि किस इलाके के वोट किस लोकसभा क्षेत्र में (आगे की सीट परिसीमन योजना) गिने जाएंगे! फिर इरादा महिला आरक्षण लागू कराने का है। मतलब किस सीट पर किस तरह का उम्मीदवार खड़ा करने में मोदी-शाह का अपर हैंड। मुझे लग रहा है कि तीनों बातें चुनाव से पहले तय होंगी। तीनों के नियम, प्रक्रियाएं और प्रशासनिक फैसले (याकि सरकार) हैं। अब यदि इसी गेमप्लान में मोदी-शाह अपने चक्रवर्ती राजनीतिक भविष्य की गारंटी मान काम करें, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग आदि सभी रास्ता बनवाएं तो सड़क पर राहुल गांधी या जेनरेशन ज़ेड कितना ही आंदोलन करें, हल्ला मचाएं पर 2029 के नतीजे मोदी के लिए पश्चिम बंगाल जैसे होंगे।

असली सवाल बूथ का है। मोदी की कमान में भाजपा ने बूथवार मतदाताओं का राजनीतिक हिसाब रखने के पेशेवरों (सर्वेयर, पन्ना प्रमुखों आदि) की फौज बनाई हुई है। इनके पास मतदाताओं की केवल जानकारी ही नहीं है, बल्कि मतदाता सूचियों में मनमाफिक छंटनी की सामर्थ्य भी है। फॉर्म-7 सबमिट करो और नाम कटाओ। फिलहाल इतना तो प्रमाणित है कि एसआईआर के बहाने बड़ी संख्या में मौजूद मतदाताओं के नाम हटे हैं। और नए नौजवानों के वोटर पंजीकरण की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल हैं। नौजवान पहले यों भी कम वोटर बनते थे लेकिन अब तो उनके आगे पंजीकरण में अतिरिक्त दस्तावेजी शर्तों को ऐसा बनाया है कि यूथ भले बेरोजगार भटकता रहे, सड़क पर आंदोलन करे लेकिन वोटर बनने के महत्त्व के प्रति लापरवाह बना रहेगा। जैसे नौकरी के आवेदनों से निराशा है वैसे ही वोटर बनने की भागदौड़ से बेरुखी रही तो 2029 में मोदी 2014 से भी बड़े बहुमत से जीतेंगे।

यही अमित शाह के आत्मविश्वास का बीजमंत्र है। सो, जेनरेशन ज़ेड का सड़क पर गुस्सा एक बात है और मतदाता सूची में उनका नाम होना दूसरी। फिर मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डालना तीसरी। यदि पहली बार वोट देने वाले लाखों पात्र नौजवानों के पंजीकरण में बाधाएं हों तो उनकी राजनीतिक सक्रियता और चुनावी भागीदारी के बीच फासला अपने आप होगा।

अमित शाह ने कांग्रेस को याद दिलाया कि वह एसआईआर से पहले भी चुनाव हारती रही है। सही है। लेकिन इससे एसआईआर के सवाल का जवाब कैसे है? कांग्रेस 2014 और 2019 में हारी, 2024 में भी सरकार नहीं बना सकी। मगर 2024 में भाजपा की अपनी सीटें 303 से घटकर 240 हुई थीं। कांग्रेस 52 से 99 पर पहुंची थी। तब क्या उस चुनाव का सबक केवल कांग्रेस की हार था? या यह भी था कि पूर्ण बहुमत वाली भाजपा को गठबंधन के सहारे सरकार बनानी पड़ी? भाजपा के जीत के लाले पड़े तो एसआईआर को सुनियोजित नए फॉर्म, नई प्रक्रियाओं याकि झंझटों से भरपूर बनाने की धांधलेबाजी हुई।

सुप्रीम कोर्ट का मार्च रोकने से इनकार

नई दिल्ली। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के तिरंगा मार्च को रोकने से इनकार किया। कनॉट प्लेस के व्यापारियों के कई समूहों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और शुक्रवार की शाम को पांच बजे के तिरंगा मार्च को रोकने का आदेश देने की मांग की थी। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली के व्यापारियों की याचिका पर तत्काल आदेश देने से इनकार कर दिया। एक दिन पहले गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने मार्च रोकने का आदेश नहीं दिया था। लेकिन पुलिस को सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त करने का निर्देश दिया था।

दिल्ली के व्यापारियों की इस याचिका में कॉकरोच जनता पार्टी के सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने प्रदर्शन से जुड़ी अन्य याचिकाओं का जिक्र करते हुए कहा, ‘कोई प्रदर्शन करना चाहता है, कोई मूंगफली बेचना चाहता है, कोई कानून व्यवस्था चाहता है, ये सभी बातें आपस में जुड़ी हैं’। गौरतलब है कि प्रदर्शन के कारण एनडीएमसी ने पहले ही सेंट्रल पार्क को दिन तक बंद करने का आदेश दे दिया था।

बहरहाल, कनॉट प्लेस के व्यापारियों का दावा है प्रदर्शन और उसे रोकने के बंदोबस्तों से कनॉट प्लेस में हर दिन दो सौ करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हो सकता है। व्यापारियों ने यह भी कहा है कि 10 अक्टूबर को प्रदर्शन शुरू होने के बाद से दो हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।शुक्रवार को जो याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई थी वह दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने दायर की थी। शुक्रवार सुबह चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर सुनवाई की।

अदालत ने कहा, ‘हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बेहतर समझदारी दिखाएंगे। हम जानते हैं कि सभी छोटे दुकानदार इन दिनों अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। हम जानते हैं कि पूरे परिवारों को किन मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा’। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सेंट्रल पार्क बंद होने से ठेले वालों और छोटे व्यापारियों का कारोबार भी प्रभावित हो सकता है। प्रदर्शन के कारण उन्हें नुकसान होने का खतरा है। व्यापारी संगठनों ने त्योहार और शादी के सीजन में मध्य दिल्ली में प्रदर्शन के कारण संभावित कारोबार नुकसान का मुद्दा उठाया है।

कितने भक्तों के भरोसे 2029 की जीत?

सवाल है भाजपा के पास ऐसे कितने करोड़ वोट हैं जो कुछ भी हो जाए, मोदी के नाम पर ही वोट देंगे? महंगाई बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, रुपया गिरे, नौजवान सड़कों पर उतरें, मुसलमान नाराज हों, दलित और आदिवासी बिदकें, तब भी जिनका वोट नहीं बदलेगा। क्या ऐसे मतदाता बीस करोड़ हैं? पच्चीस करोड़ हैं? या तीस करोड़? पिछले तीन चुनावों का हिसाब देखें। 2014 में भाजपा को 31.34 प्रतिशत वोट मिले थे। 2019 में यह बढ़कर 37.7 प्रतिशत हुआ। फिर 2024 में घटकर 36.56 प्रतिशत रह गया। एनडीए को इन तीन चुनावों में क्रमशः लगभग 38.5, 45.4 और 43.8 प्रतिशत वोट मिले। मतलब 2019 के मुकाबले 2024 में भाजपा और एनडीए, दोनों का वोट प्रतिशत घटा। भाजपा की सीटें 303 से घटकर 240 हो गईं। बावजूद इस ट्रेंड के अमित शाह को 2029 में जीत का पक्का भरोसा है!

सवाल है क्या उन्हें लगता है कि भाजपा के 2024 के लगभग 23.6 करोड़ मतदाता अब स्थायी मोदी भक्त बन चुके हैं? या एनडीए के लगभग 28.3 करोड़ वोटों में कोई कमी संभव नहीं? लेकिन इन संख्याओं में तो सब तरह के मतदाता हैं। हिंदुत्व के पक्के समर्थक हैं तो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी। जाति के हिसाब से वोट देने वाले हैं तो स्थानीय उम्मीदवार के कारण भाजपा को चुनने वाले भी। कुछ मोदी के नाम पर वोट देते हैं तो कुछ विपक्ष को पसंद नहीं करने के कारण। इनमें से कितने ऐसे हैं जो हर परिस्थिति में भाजपा को ही वोट देंगे?

ऐसी ही एक दूसरी गणित भी है। 2014 में भाजपा ने महज 31.34 प्रतिशत वोटों से लोकसभा में अपने दम पर बहुमत बनाया था। यानी सौ वोट डालने वालों में लगभग 69 ने भाजपा को वोट नहीं दिया, फिर भी उसे पूर्ण बहुमत मिला। 2019 में 37.7 प्रतिशत वोटों से 303 सीटें मिलीं। और 2024 में 36.56 प्रतिशत वोटों पर 240 सीटें। अंतर सिर्फ वोट प्रतिशत का नहीं था। वोट कहां पड़े, किस सीट पर विपक्ष बंटा, कहां उम्मीदवार मजबूत था, कहां गठबंधन बना, इन बातों से सीटों का गणित बदला और हमेशा बदलता है।

यहीं 2029 में मोदी-शाह की जीत का असली सूत्र याकि रहस्य है। भाजपा को देश के पचास प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन मिलना जरूरी नहीं। उसे उन निर्वाचन क्षेत्रों में पर्याप्त वोट चाहिए जहां से लोकसभा की बहुमत वाली संख्या बनती है। इसलिए संभव है कि देश में असंतोष बढ़े, कई सामाजिक समूहों में नाराजगी हो, नौजवान आंदोलन करें, फिर भी पार्टी विशेष का चुनावी आधार बना रहे। हालांकि इसमें यह भी खतरा है कि राष्ट्रीय वोट प्रतिशत में मामूली गिरावट से दर्जनों सीटें हाथ से निकल जाएं। जैसे 2024 में भाजपा का अनुभव था।

फिलहाल जेनरेशन ज़ेड का भौकाल मुखर है। नौजवानों में आज कितने मोदी समर्थक हैं और कितने विरोधी? मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों में कितने भाजपा को वोट देते हैं? पर इन्हें एक साथ जोड़कर कोई मोदी विरोधी आबादी नहीं बनाई जा सकती। जेनरेशन ज़ेड में भी मोदी समर्थक हैं। दलितों और आदिवासियों में भी भाजपा को वोट मिले हैं। लेकिन यह भी सच है कि एक ही मतदाता युवा भी हो सकता है, दलित भी और किसी आंदोलन का समर्थक भी। इसलिए इन समूहों की आबादी जोड़कर भाजपा विरोधी वोटों की संख्या निकालना संभव ही नहीं।

तो अमित शाह ने कैसे हिसाब लगाया हुआ होगा? मेरा मानना है कि वे भाजपा के प्रतिबद्ध वोटों पर निर्भर नहीं रहते। वह बूथवार वोट हिसाब के पारखी हैं। समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने से लेकर उम्मीदवार, गठबंधन और स्थानीय सामाजिक समीकरणों का हिसाब रखते हैं। अब इस सबके साथ मतदाता सूचियों के एसआईआर, परिसीमन और महिला आरक्षण की संभावनाएं भी हैं। इसलिए राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष के लिए जीवन-मरण का स्वाभाविक सवाल है कि 2029 का चुनाव आखिर किन मतदाता सूचियों, किन निर्वाचन क्षेत्रों और किन नियमों के अंतर्गत होगा?

कैसे? आखिर जब चुनावी जीत का अंतर कई जगह कुछ हजार वोटों का हो, तब मतदाताओं के नाम कटने या जुड़ने से ही चुनावी मुकाबला तय होता है। पश्चिम बंगाल उदाहरण है। दो-चार, दस लाख नहीं, लाखों (39 लाख) वैध दस्तावेजी सबूतों के बावजूद वोट डालने के अधिकार से वंचित किया गया। ऐसा चुनाव आयोग, ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट सभी के बावजूद हुआ।

तो नरेंद्र मोदी-अमित शाह के 2029 में चुनाव जीतने के अडिग विश्वास का कारण सत्ता का ऐसा दुरुपयोग और अहंकार क्या नहीं है? यदि 2024 के 23.6 करोड़ भाजपा वोटों को भक्तों की स्थायी संख्या भी मान लें तब भी इनके बूते जीत संभव नहीं है जब तक वोट सूची ईमानदार न हो। 2029 में कितने करोड़ नए या पुराने वोटर मतदान करने के पात्र रहेंगे? कितने कटेंगे, और कितने बंगाल की तरह लटकाए रखे जाएंगे, उससे अधिक तय होगा?

सो, भाजपा को 2029 में कितने करोड़ लोग पसंद करते हैं, से अधिक महत्त्वपूर्ण होगा कि उसने सीटवार अपने वोट कितने करवाए हुए हैं? और यह काम ज्ञानेश कुमार की कमान के चुनाव आयोग के जरिए चुटकियों में संभव बना रहेगा।

एसआईआर के बाद परिसीमन सबसे बड़ा उपाय

भाजपा को इतना भरोसा कैसे है कि 2029 में भी राहुल गांधी और उनका गठबंधन चुनाव हारेगा और भाजपा पहले से ज्यादा बहुमत से जीतेगी? इस भरोसे का एक कारण तो भाजपा का अपना संगठन, पार्टी का आधार, समर्पित हिंदू मतदाताओं का वोट, आरएसएस का नेटवर्क, ध्रुवीकरण की राजनीति जैसी पारंपरिक चीजें दिखाई देंगी। लेकिन इन पारंपरिक चीजों से हट कर तीन चीजें ऐसी हैं, जिसने भाजपा को ज्यादा भरोसा दिया है। पहली चीज है मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर। एसआईआऱ के जरिए करोड़ों मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और नए नाम जोड़े जा रहे हैं।

पूरी प्रक्रिया इतनी गोपनीय और नियंत्रित है कि सारी विपक्षी पार्टियां परेशान हैं। सोचें, अभी इस बात का विवाद चल रहा था कि करोड़ों नाम हटाए जा रहे हैं लेकिन खबर है कि अखिलेश यादव मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़े जाने के खिलाफ सड़क पर उतरने वाले हैं। सब कुछ इतने नियंत्रित और केंद्रीकृत तरीके से हो रहा है कि किसी को असली बात का पता नहीं चल रहा है।

एसआईआर से भाजपा को सबसे बड़ा फायदा इस वजह से हुआ है कि देश के ज्यादातर राज्यों में उसकी या उसकी सहयोगी पार्टियों की सरकार है। सरकार में होना अपने आप में बहुत सारी चीजों को आसान बना देता है। उसमें अगर सरकार में बैठे लोगों को सत्ता के उपकरणों का मनमाना इस्तेमाल यानी दुरुपयोग करने में कोई हिचक नहीं हो तो चीजें और आसान हो जाती हैं। सरकार में होने के कारण भाजपा को पता है कि कहां से कितना नाम कट गया और कहां जुड़ गया। अभी तक की एसआईआर में मृत और फर्जी श्रेणी में चार करोड़ के करीब नाम कटे हैं। शिफ्टेड और अपने पते पर नहीं मिलने वालों की संख्या साढ़े नौ करोड़ के करीब है। पहले भी इन मतों का इस्तेमाल सत्ता में बैठी पार्टियां करती थीं। बोगस वोटिंग में इनका इस्तेमाल होता था। बड़ी संख्या में नए नाम जोड़े जाने की जो चर्चा है उसका इस्तेमाल भी बोगस वोटिंग के लिए ही होगा या तकनीक का इस्तेमाल करके वोट मैनिपुलेट करने के लिए होगा। अब ज्यादातर जगह भाजपा की सत्ता में है तो विपक्ष तो यह काम नहीं कर पाएगा।

एसआईआर के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार परिसीमन का है। हालांकि इसमें बहुत सारे अगर मगर हैं। अगर समय रहते परिसीमन बिल पास हो गया और समय रहते इस पर काम पूरा हो गया तो इसका लाभ है। लेकिन परिसीमन किस कदर लाभप्रद है इसे जम्मू कश्मीर और असम के उदाहरण से समझा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में पहले 87 सीटें थीं। लद्दाख अलग होने के बाद 83 सीटें बचीं। परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़ा कर 90 कर दी गईं। यानी सात सीटों का इजाफा हुआ। इनमें से छह सीटें जम्मू संभाग बढ़ाई गईं। वहां सीटों की संख्या 37 से बढ़ कर 43 हो गई। कश्मीर घाटी में सिर्फ एक सीट बढ़ी। सबको पता है कि भाजपा कश्मीर घाटी में एक भी सीट नहीं जीत सकती है। तभी जम्मू में ज्यादा सीटें बढ़ीं और भाजपा ने उसमें से ज्यादातर सीटें जीत लीं। भाजपा ने परिसीमन के बाद हुए चुनाव में पांच सीटें ज्यादा जीतीं। उसकी सीटों की संख्या बढ़ कर 30 हो गई।

ऐसे ही असम में परिसीमन के बाद पूरा समीकरण बदल गया। इसे कई तरह से बदला गया। सीटों की संख्या 126 ही रखी गई लेकिन एससी और एसटी आरक्षित सीटों की संख्या 24 से बढ़ा कर 28 कर दी गई। ऐसे ही बोडोलैंड स्वायत्त परिषद  के इलाके में सीटों की संख्या 16 से बढ़ा कर 19 कर दी गईं। ककरीब 40 सीटों की भौगोलिक संरचना में इस तरह का बदलाव किया गया कि वहां की पूरा सामाजिक व धार्मिक संरचना बदल गई। इन 40 इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की निर्णायक संख्या होती थी। इसे इस तरह से विभाजित किया गया कि मुस्लिम आबादी करीब 25 सीटों पर बहुत सघन हो गई और बाकी सीटों पर उनकी निर्णायक भूमिका समाप्त हो गई।

इसका लाभ भाजपा को मिला। पहली बार ऐसा हुआ है कि 126 के सदन में भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। उसने 82 सीटें जीत लीं। परिसीमन के असर को इस आंकड़े से भी समझ सकते हैं कि कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर जीती, जिसमें से 18 मुस्लिम विधायक हैं। लोकसभा चुनाव में भी 14 सीटों में से भाजपा अकेले 10 सीटों पर जीती और दो सीटें उसकी सहयोगी पार्टियों को गईं। सो, असम में परिसीमन ने जादू का काम किया है। इस प्रयोग को पूरे देश में दोहराने की तैयारी है।

लोकसभा चुनाव में अब ढाई साल का समय बचा है क्या इतने कम समय में पूरे देश में परिसीमन का काम हो जाएगा? अगर इससे पहले हुए परिसीमन की बात करें तो उसमें करीब छह साल लगे थे। हालांकि वह मामला प्रशासनिक व राजनीतिक कारणों से उलझा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2002 को चौथे परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इसे 2001 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या 543 बनाए रखते हुए उसको रिस्ट्रक्चर करने की सिफारिश करना था। आयोग ने 2007 के अंत में अपनी सिफारिश सौंपी थी, जिसे फरवरी 2008 में स्वीकार किया गया था। लेकिन उससे पहले तीसरे परिसीमन आयोग ने अपना काम तीन साल में पूरा कर लिया था।

इंदिरा गांधी की सरकार ने 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के लिए 1973 में तीसरे आयोग का गठन किया था। आयोग ने 1976 में अपनी सिफारिश की। इसकी सिफारिशों के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या 522 से बढ़ा कर 543 कर दी गई। उसी समय इंदिरा गांधी ने परिसीमन के लिए 1971 के आंकड़े और लोकसभा की सीटों की संख्या 25 साल के लिए फ्रीज कर दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2001 में सीटों की संख्या पर फ्रीज को 25 साल के लिए बढ़ा दिया था।

बहरहाल, तीसरे और चौथे परिसीमन आयोग ने जो समय लिया हो लेकिन अगर केंद्र सरकार किसी तरह से परिसीमन बिल को पास कराने में कामयाब हो जाती है तो अगले चुनाव से पहले उसकी सिफारिशों को स्वीकार करने और लागू करने का प्रयास होगा। आज तक जनसंख्या के आंकड़ों से लेकर सीटों की भौगोलिक संरचना तक सब कुछ डिजिटल रूप में उपलब्ध है। इसलिए पहले की तरह इस काम में बहुत समय नहीं लगेगा। गौरतलब है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर जज को बनाया जाता है। उसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त या उनकी ओर से नामित कोई आयुक्त इसका सदस्य होता है। फिर राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। सहयोगी सदस्य के रूप में हर राज्य से पांच लोकसभा सांसद और पांच विधायक नामित किए जाते हैं। चूंकि केंद्र से लेकर ज्यादातर जगहों पर भाजपा या एनडीए की सरकार है। तो नामित सदस्य उसकी पसंद के होंगे और वे कामकाज में ज्यादा अड़चन नहीं डालेंगे।

आबादी की संरचना को समझने या एससी, एसटी आबादी के हिसाब से सीटों की संरचना तय करने और आरक्षित सीटों की सिफारिश करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। समय लगने का काम यह है कि ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसे सार्वजनिक किया जाता है, उस पर आपत्ति मंगाई जाती है और जन सुनवाई आय़ोजित करनी पड़ती है। हालांकि इसमें भी सरकार जो चाहती है वही होता है। ज्यादातर काम दिखावे का ही होता है। इस बार समस्या यह है कि विपक्ष बहुत आंदोलित है और सहयोग करने के मूड में नहीं है। उधर दक्षिण भारत के राज्य भी टकराव के मूड में है। इसलिए वह उस लेवल पर भी काम को अटकाने की कोशिश होगी। सरकार के हाथ में एक अस्त्र यह है कि संविधान के मुताबिक आयोग की अनुशंसा अंतिम मानी जाती है। उसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है और लोकसभा व विधानसभा में भी जब इसे मंजूरी के लिए रखा जाता है तो कोई भी सदन इसमें बदलाव नहीं कर सकता है।

बाजार का टेक्सचर अब पूरी तरह बदला, जब तक निफ्टी 10 और 20 DEMA के ऊपर है “गिरावट में खरीदारी” की रणनीति करेगी काम

Trading Plan : कल की तूफानी तेजी के बाद मार्केट में आज भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। निफ्टी 23100 के ऊपर कारोबार कर रहा है। स्मॉलकैप स्पेस में भी एक्शन वापस लौटा है। लेकिन बैंक निफ्टी और मिडकैप का अंडरपरफॉमेंस देखने को मिल रहा है। बाजार को IT, मेटल और ऑटो का सपोर्ट है। लेकिन FMCG और एनर्जी में सुस्ती है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में बड़े बदलाव किए हैं। एक्सपायरी के दिन CAS के बजाए पुराने VWAP सिस्टम से सेटलमेंट होगा। CAS की टाइमिंग भी बदली गई है। ये फैसले 7 दिसंबर से लागू होंगे। हालांकि कैपिटल मार्केट थीम में CAS पर बड़े बदलाव के बाद सेल ऑन न्यूज का रुझान देखने को मिल रहा है।

बाजार में तेजी की कमान IT के हाथ में नजर आ रही है। 4 दिनों में IT इंडेक्स करीब 10 फीसदी चला है। टेक महिंद्रा और विप्रो की जोरदार जुगलबंदी देखने को मिल रही है। अच्छे नतीजों के बाद दोनों शेयर 7 फीसदी तक भागे हैं। इधर दिग्गज इंफोसिस और TCS में भी अच्छी खरीदारी आई है। वहीं बड़े गैप-डाउन के बाद परिस्टेंट में रिकवरी की कोशिश हो रही है।

त्योहार और छुट्टियों के दौरान एयरफेयर बढ़ाने के मामले में जल्द नए नियम जारी किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि अगले दो हफ्ते के अंदर नए रूल्स जारी किए जाएं। इस खबर के बाद इंडिगो का शेयर दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है।

जानें अब कैसी रह सकती है बाजार की चाल

मार्केट ट्रेंड पर बात करते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने कहा कि निफ्टी ट्रेडर्स के लिए एक और शानदार दिन देखने को मिला है। निफ्टी बिल्कुल पहले सपोर्ट लेवल से घूमा है। गिरावट में खरीदारी की रणनीति कारगर रही। एक बार फिर निफ्टी IT ने कमान संभाली है। मल्टी डे निफ्टी IT की हमारी कॉल सटीक पड़ी है। बैंक निफ्टी और मिडकैप आज थोड़े ढीले दिख रहे हैं। हालांकि स्मॉल कैप में एक्शन लौटा है। विप्रो और टेक महिंद्रा आज के हीरो बने हैं। दोनों सुबह आज के दांव में टॉप पिक्स थे। इसके अलावा टाटा एलेक्सी और KPIT TECH पर भी पैसा बना है। कैपिटल मार्केट शेयरों में मुनाफावसूली दिखी है। इंटरग्लोब में गिरावट है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि त्योहारों में फेयर रेगुलेशन का प्रस्ताव है।

बाजार:अब क्या?

अनुज सिंघल की राय है कि बाजार का टेक्सचर अब पूरी तरह बदल चुका है। जब तक निफ्टी 10 और 20 DEMA के ऊपर है “गिरावट में खरीदारी” की रणनीति काम करेगी। अगर ये लेवल टूटते हैं तो शॉर्ट के बारे में सोचें। IT में लॉन्ग रहें और गिरावट पर खरीदारी करें। अर्निंग सीजन की शुरुआत तो बढ़िया हुई है। अगर ऐसे ही नंबर आते रहे तो बाजार के लिए राहत की बात होगी। बस रिस्क है कच्चे तेल और FIIs की बिकवाली का।

निफ्टी-बैंक निफ्टी पर रणनीति

निफ्टी के लिए 23,050-23,100 पर सपोर्ट और 23,200-23,250 पर रेजिस्टेंस है। वहीं, बैंक निफ्टी के लिए 55,500-55,700 पर सपोर्ट और 56,000-56,200 पर रेजिस्टेंस है।

 

 

अगले 5 साल में क्रिटिकल मिनरल्स बिजनेस 5 गुना बढ़ाएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जानिए क्या है भारत और दुनिया के लिए प्लान

 

डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

Yes Bank Share Price: AT-1 बॉन्ड्स पर कोर्ट के फैसले पर दूसरे दिन भी शेयर धड़ाम, City ने घटाया टारगेट प्राइस

Yes Bank Share Price: दिग्गज प्राइवेट सेक्टर लेंडर येस बैंक के शेयर आज भी बिकवाली की आंधी में फंस गए। एक कारोबारी दिन तो पहले इंट्रा-डे में यह छह साल में सबसे बड़ी गिरावट के साथ टूटकर एक साल के निचले स्तर ₹16.98 पर आ गया था। इसके शेयरों को यह शॉक ₹8415 करोड़ के AT-1 (एडीशनल टियर-1) बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते लगा है। इस झटके में शेयर एक कारोबारी दिन पहले इंट्रा-डे में 20% टूटे थे और निचले स्तर पर हल्की रिकवरी के बावजूद 14% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए थे। अब आज की बात करें तो फिलहाल बीएसई पर यह 1.98% की गिरावट के साथ ₹17.79 पर है। इंट्रा-डे में आज यह 3.86% फिसलकर ₹17.45 तक आ गया था। कुछ महीने पहले 18 जून 2026 को यह एक साल के हाई ₹25.77 पर था।

क्या है Yes Bank के AT-1 बॉन्ड्स का मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में बैंक के AT-1 बॉन्ड्स को राइट ऑफ करने यानी बट्टे खाते में डालने के फैसले को गलत ठहराया है। बता दें कि बैंक की रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान ₹8400 करोड़ के इन बॉन्ड्स को राइट-ऑफ कर दिया गया था, जिसके चलते बॉन्ड होल्डर्स को अपना मूलधन भी गंवाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक यस बैंक को अब इन AT-1 बॉन्ड्स पर 9.5% और 9% की तय कूपन दर के हिसाब से पेमेंट करना होगा। बैंक ने साल 2016 और साल 2017 में इन बॉन्ड्स के जरिए ₹8,415 करोड़ जुटाए थे। यह रकम कितनी है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि यह वित्त वर्ष 2026 में बैंक के ₹3476 के शुद्ध मुनाफे के दोगुने से भी अधिक है।

इस फैसले को लेकर बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि वह फिलहाल सभी कानूनी विकल्पों पर गौर कर रहा है। बैंक ने यह भी कहा कि उसके पास कैपेटिल मैनेजमेंट के बेहतर रास्ते हैं, जिससे उसे अपने ग्रोथ के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अतिरिक्त पूंजी से जुड़े फैसलों को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। यस बैंक के मुताबिक AT-1 बॉन्ड्स से जुड़े फैसले से 30 जून 2026 तक के CET-1 रेश्यो (मुनाफा समेत) पर लगभग 250 बेसिस पॉइंट्स का असर पड़ सकता है तो प्रो-फॉर्मा आधार पर टियर-1 रेश्यो 14% पर ही बना रहेगा।

क्या है ब्रोकरेज फर्म का रुझान

वैश्विक इंवेस्टमेंट बैंकिंग फर्म सिटी ने येस बैंक की सेल रेटिंग को बरकरार रखा है लेकिन टारगेट प्राइस को ₹22 से घटाकर ₹17.5 कर दिया। सिटी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला येस बैंक के लिए झटका है और इससे सीईटी-1 कम हो सकता है। सिटी का कहना है कि एटी-1 बॉन्ड्स को स्पष्ट रूप से बैंक की पूंजी बढ़ाने के लिए राइट ऑफ किया गया था। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि येस बैंक के CET-1 रेश्यो में 250 बेसिस पॉइंट की कमी आएगी और कूपन पेमेंट को स्वैच्छिक और नॉन-कम्युलेटिव मानते हुए यह गिरकर 11.5% (सिर्फ मूलधन के आधार पर) रह जाएगा। इससे बैंक की बुक वैल्यू में 13% से 14% की गिरावट आएगी, जिसके चलते बफर को फिर से बहाल करने के लिए बैंक को अतिरिक्त पूंजी जुटाने की जरूरत पड़ेगी।

Muhurat Trading 2026: दशहरा को क्लोजिंग के बाद रविवार को दिवाली, 10 साल में चौथी बार छुट्टी के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग!

डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट/ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनीकंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

सचाई झुठलाने की सरकारी कोशिश

क्या दिल्ली में 10 अक्टूबर को मेट्रो की सेवा नहीं बंद थी? क्या मेडिकल में दाखिले के लिए होने वाली नीट की परीक्षा के पेपर लीक नहीं हुए थे? क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिन परीक्षाओं का आयोजन कराती है उनमें से पिछले नौ साल में किसी परीक्षा के पेपर लीक नहीं हुए हैं? राजधानी दिल्ली में या दूसरे भी किसी शहर में किसी भी नागरिक से ये सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब यही होगा कि मेट्रो बंद थी और पेपर लीक हुए हैं। दिल्ली और एनसीआर में रहने वाला हर व्यक्ति निजी अनुभव से जानता है कि मेट्रो की सेवा बंद थी। जहां तक इंटरनेट सेवा की बात है तो उस पर तो एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट गुरुवार, 15 अक्टूबर को ही छपी है, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद होने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर सैनिक तानाशाही वाला देश म्यांमार है। सो, मेट्रो बंद थी और इंटरनेट भी बंद थे।

परंतु दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि मेट्रो सेवा बंद नहीं थी। उसने कहा है कि सिर्फ 45 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद किया गया था। यानी मेट्रो की सेवा सीमित की गई थी। सोचें, कितना आसान है सरकार के लिए यह कह देना! 45 मेट्रो स्टेशनों पर लोग अंदर नहीं जा सकते थे और न बाहर निकल सकते थे। फिर यह सेवा सीमित करना कैसे हुआ? जिन लोगों को इन 45 मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेन पकड़नी थी या इन स्टेशनों पर उतरना था उनके लिए तो मेट्रो बंद ही हुई न! सो, लाखों लोगों के लिए मेट्रो की सेवा बंद थी। सरकार एक तकनीकी टर्म का इस्तेमाल करके अदालत को बता रही है कि उसने अदालत की अवमानना नहीं की है। वास्तव में 10 और 11 अक्टूबर को कई इलाकों में मेट्रो बंद थी और ऐसा नहीं था कि मेट्रो ने स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद की तो यात्रियों के लिए कोई और बंदोबस्त किया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए कोई फीडर बस सेवा नहीं चलाई गई थी। इसलिए यह कहना सरासर गलत है कि मेट्रो सेवा बंद नहीं थी। यह हलफनामा देकर झूठ बोलना है।

ऐसे ही एक रिपोर्ट आई है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने शिक्षा मामलों की संसदीय समिति के सामने कहा है कि 2017 में एनटीए के गठन के बाद से आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। यह झूठ नहीं, बल्कि सफेद झूठ है। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली कमेटी के सामने एनटीए ने कहा कि कुछ अनियमितता का शिकायत हुई है लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है। सवाल है कि तीन मई 2026 को हुई नीट की परीक्षा को क्यों रद्द किया गया? सात मई को पेपर लीक होने की खबर आई और 12 मई को एनटीए ने परीक्षा रद्द दी, जिसका आयोजन 21 जून को किया गया। एनटीए और शिक्षा मंत्रालय दोनों की ओर से कई बार कहा गया कि पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द हुई है। इस बार तो किसी और धांधली या अनियमितता की खबर भी नहीं थी। इसी तरह 2024 के नीट की परीक्षा पेपर लीक और धांधली दोनों कारणों से प्रभावित हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई जगह परीक्षा रद्द की गई। उसके बाद पेपर लीक रोकने का एक कानून बना। जिस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने कानून बनाया उसमें अनियमितता को ‘पेपर लीक केस’ के तौर पर दर्ज किया गया। सोचें, नीट परीक्षा को लेकर 356 केस दर्ज हैं, जेईई मेन्स के 31, यूजीसी नेट के 26 और सीयूईटी यूजी के 14 केस दर्ज हैं। पर एनटीए कह रहा है कि सब कुछ ठीक है!

एसआईआर घुसपैठियों के लिए नहीं है

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जैसे नेता यह स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का उद्देश्य घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना है। इसी आधार पर उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का एसआईआर विरोधी प्रदर्शन घुसपैठियों को बचाने के लिए हो रहा है। उनको लग रहा है कि जैसे ही घुसपैठिया शब्द कहेंगे वैसे ही मामला हिंदू और मुस्लिम का हो जाएगा और हिंदू मतदाता राहुल के खिलाफ हमलावर हो जाएंगे। ध्यान रहे घुसपैठियों का मामला भाजपा का पुराना चुनावी एजेंडा रहा है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों के साथ साथ राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा और महाराष्ट्र तक भाजपा घुसपैठियों के मुद्दे पर वोट मांगती रही है। हाल में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा बहुत बड़ा था। लेकिन क्या भाजपा एसआईआर को घुसपैठियों से जोड़ कर राहुल गांधी और विपक्ष के आंदोलन की साख खराब कर पाएगी?

यह मुश्किल लग रहा है क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया को घुसपैठियों की पहचान करने वाला अभियान साबित करना ही मुश्किल होगा। अगर एसआईआर का मकसद घुसपैठियों की पहचान करके उनको निकालने का है तो सरकार और चुनाव आयोग क्यों नहीं बता रहे हैं कि अब तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई एसआईआऱ में कितने घुसपैठियों की पहचान हुई है, कितने पकड़े गए हैं और कितने लोगों को बाहर निकाला गया है? पिछले साल जून में जब बिहार से एसआईआर का अभियान शुरू हुआ तभी इससे जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे और सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। ऐसे ही घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें बाहर निकालने का न तो अधिकार चुनाव आयोग के पास है और न उसके पास इसके लिए जरूरी साधन हैं।

तभी यह सवाल उठा था कि अगर चुनाव आयोग को एसआईआर के दौरान किसी मतदाता की नागरिकता पर संदेह होता है तो वह क्या करेगा? उस समय अदालत ने कहा था कि चुनाव आयोग ऐसे मामले केंद्रीय गृह मंत्रालय के संज्ञान में ले लाएगा। क्या चुनाव आयोग बता सकता है कि उसने 13 करोड़ से ज्यादा जो नाम काटे हैं उनमें से कितने लोगों की नागरिकता पर संदेह हुआ और उसने कितने मामले गृह मंत्रालय को कार्रवाई के लिए भेजे? अगर गोपनीय तरीके से कुछ मामले गृह मंत्रालय की संज्ञान में लाए गए हों तो अलग मामला है। लेकिन सार्वजनिक रूप से ऐसे किसी मामले की खबर नहीं है। इसका मतलब है कि ज्यादातर राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया का कम से कम एक चरण पूरा हो चुका है अभी तक घुसपैठियों का कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है।

हालांकि सोशल मीडिया में राइटविंग के कुछ अपढ़ और कुपढ़ लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि 13 करोड़ जो नाम कटे हैं उनमें करीब तीन करोड़ ऐसे लोगों के हैं, जो सत्यापन के दौरान अपने पते पर नहीं मिले। गौरतलब है कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2.80 करोड़ लोगों का नाम मृत श्रेणी में कटा है और 6.30 करोड़ के करीब लोगों के लिए कहा गया है कि वे स्थायी रूप से शिफ्ट कर गए हैं। इसके अलावा एक करोड़ से कुछ ज्यादा लोग डुप्लीकेट वोट वाले बताए गए हैं। इस आधार पर कहा जा रहा है कि जो तीन करोड़ लोग सत्यापन के दौरान पते पर नहीं मिले वे ही घुसपैठिया हैं। सोचें, अगर इनके अनुमान को मान लिया जाए तो देश में तीन करोड़ यानी कुल आबादी की दो फीसदी से ज्यादा आबादी घुसपैठियों की है! क्या यह संभव है? अगर ऐसा है तो 12 साल से सरकार चला रहे नरेंद्र मोदी और सात साल से ज्यादा समय से देश का गृह मंत्रालय संभाल रहे अमित शाह क्या जवाब देंगे? वे क्या बताएंगे कि इतने घुसपैठिए कहां से आए? अगर पहले से थे तो 12 साल में उनको निकालने के लिए क्या किया गया? 12 साल में कितने लोग निकाले गए? और अगर सचमुच आज इतने घुसपैठिए हैं तो उनको निकालने के लिए क्या हो रहा है?

असल में यह मामला घुसपैठियों का है ही नहीं। सरकार को यह पता है और सरकार व भाजपा के लोग भी पहले यह दावा नहीं करते थे कि घुसपैठियों को पहचानने या हटाने के लिए एसआईआर हो रही है। पहले यही कहा जाता था कि मतदाता सूची की शुद्धता के लिए ऐसा किया जा रहा है। भाजपा के प्रवक्ता मीडिया में सवाल पूछते थे कि क्या मर चुके लोगों का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए या क्या एक व्यक्ति का नाम दो जगह मतदाता सूची में होना चाहिए? अब ये सवाल बदल गए हैं। जब से राहुल गांधी और विपक्ष की पार्टियों ने एसआईआर के खिलाफ आंदोलन तेज किया है और कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक सहित दूसरे अन्य मामलों में जनता खास कर युवाओं की नाराजगी को वोट चोरी के मामले से जोड़ा है तब से भाजपा ने घुसपैठियों की पहचान का दावा शुरू कर दिया है। भाजपा को लग रहा है कि किसी भावनात्मक या सांप्रदायिक मुद्दे से ही राहुल गांधी के अभियान की साख बिगाड़ी जा सकती है।

याद करें कैसे नोटबंदी के समय इसी तरह से गोलपोस्ट बदला जाता था। जो अभियान काला धन और जाली नोट खत्म करने के नाम पर शुरू हुआ था उसके लिए बाद में कहा गया कि यह आतंकवादियों, नक्सलियों की कमर तोड़ने और देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। वैसे ही मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के अभियान को घुसपैठियों की पहचान के अभियान में बदल दिया गया है। इसका एकमात्र मकसद राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन की साख बिगाड़ना है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन एसआईआर का जो मकसद बता रहे हैं वही मकसद सरकार सुप्रीम कोर्ट में बताती है या नहीं और अगर बताती है तो घुसपैठियों की कोई संख्या बताती है या नहीं?

राहुल के मार्च से सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करके अदालत को नाराज कर दिया है। अदालत ने राहुल सहित सभी नेताओं को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी भी की है। विपक्ष के नेताओं की ओर से 12 अक्टूबर को दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी कोर्ट को डरा धमकाकर दबाव में नहीं ला सकता। ऐसी कोशिशें बेकार हैं। इन पर कोई ध्यान नहीं देता।

चीफ जस्टिस इतने पर नहीं रूके। उन्होंने आगे कहा, ‘हमें पता कि कोर्ट के बाहर क्या कहा जा रहा है और कोर्ट के अंदर क्या कहा जा रहा है। हम किसी काल्पनिक दुनिया में नहीं जी रहे हैं। हमें हर बात की जानकारी है’। चीफ जस्टिस ने किसी नेता का नाम नहीं लिया लेकिन जब उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं में से एक के आचरण पर सवाल करेंगे और उसे सफाई देनी होगी तो उनका इशारा राहुल गांधी की ओर ही था।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को अदालत परिसर में विपक्षी नेताओं और उनके समर्थकों के जुटने से जुड़े मामले में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य 14 नेताओं को नोटिस जारी किया है। वहीं, SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग के फैसलों के खिलाफ इन नेताओं की याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में विपक्षी नेताओं और उनके समर्थकों के जुटने से जुड़े मामले में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य 14 नेताओं को नोटिस जारी किया है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले विपक्ष के प्रति सद्भाव दिखाया था। जब विपक्ष की ओर से उनसे मिलने का समय मांगा गया तो उन्होंने कई कारण बताते हुए मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन यह कहा था कि अगर विपक्षी नेता याचिका दायर करते हैं तो उस पर जल्दी सुनवाई की जाएगी। लेकिन उस समय उनको आइडिया नहीं था कि उनके इनकार के बाद विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे और खुद परिसर में आकर याचिका दायर करेंगे। उनके इनकार के बाद विपक्षी नेता कनॉट प्लेस से मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और वहां याचिका दायर की थी। हालांकि याचिका में कई कमियां थीं, जिन्हें बाद में दुरुस्त किया गया और उस पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

धर्म बदलने वालों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के बाद भी आरक्षण लेने के मामले में निर्णायक फैसला सुना दिया है। सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि धर्म बदल कर मुस्लिम या ईसाई बनने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म से गैर हिंदू धर्म अपनाने वाला व्यक्ति पुराने सामाजिक दर्जे के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मांग सकता। अदालत ने इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है।

गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने नौ मार्च 2024 को पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति आदि के लोगों को इस्लाम अपनाने के बाद मुस्लिम पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की अनुमति दी थी। हालांकि मद्रास हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने कहा कि हिंदू व्यवस्था से गैर हिंदू व्यवस्था में जाने वाला व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सिर्फ पुराने सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर एफर्मेटिवएक्शन का लाभ लेने का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 1950 के अनुसूचित जाति आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति का दर्जा हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा दूसरे धर्मों के लोगों को नहीं दिया जा सकता।

अदालत ने कहा कि धर्म बदलते ही व्यक्ति का अपनी मूल जाति से जुड़ा अनुसूचित जाति दर्जा खत्म हो जाता है। असल में समीर अहमद नाम के व्यक्ति ने 2015 में इस्लाम अपनाया। उसने धर्म परिवर्तन के बाद भी पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ लेने का प्रयास किया। सरकार उसको लाभ देने को तैयार थी। लेकिन हाई कोर्ट ने 25 जून 2026 को सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने साफ किया कि सिर्फ इस्लाम धर्म अपनाने भर से कोई व्यक्ति राज्य के तयशुदा मुस्लिम पिछड़े वर्गों का हिस्सा नहीं बन जाता। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा है।