
इंडियन प्रीमयर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज और बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को हुगली पुलिस ने मेडिकल छात्रा को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता के कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें धारा 69 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत भी केस दर्ज हुआ है।
#WATCH | Hooghly, West Bengal: Hooghly Rural SP Kunwar Bhushan Singh- In connection with Mogra PS Case No. 346/26, registered under Sections of BNS and Sections 66E/72 of the IT Act, the prime accused, namely Abhishek Porel (Cricketer) has been arrested from Emami City under Dum… pic.twitter.com/RR4K9vuI7G
— ANI (@ANI) August 11, 2026
गौरतलब है कि एक मेडिकल छात्रा न 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में अभिषेक पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। छात्रा ने आरोप लगाया था कि वह 3.5 साल तक संबंध में थे और शादी करने की योजना बना रहे थे लेकिन वह अपनी बात से मुकर गए।
पूछताछ और छानबीन के दौरान पुलिस ने कई बार चंदननगर स्थित पोरेल के घर में जाने की कोशिश की लेकन वह वहां नहीं मिले।
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों ने एक साथ विदेश यात्रा की थी लेकिन पोरेल ने बाद में अपने रिश्ते से इनकार कर दिया जिसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया।शिकायत के मुताबिक करीब डेढ़ साल पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था जिसके बाद मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया था लेकिन उस समय कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।
महिला ने बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके बाद अदालत ने पुलिस को 20 जुलाई को पोरेल को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। क्रिकेटर पर बलात्कार के आरोप के अलावा आपराधिक धमकी और अन्य अपराधों के आरोप भी शामिल हैं।पोरेल ने पहले आरोपों से इनकार किया था।पोरेल और उनके परिवार की प्रतिक्रिया का इंतजार है।


