Imran Khan: एक्टर इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस, CJP प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे आमिर खान के भांजे

Actor Imran Khan: मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद अमेरिकी नागरिक और बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान इमिग्रेशन जांच के दायरे में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता किरीट सोमैया ने मशहूर अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान की कथित विदेशी नागरिकता और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) स्टेटस को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खबरों के अनुसार, इमरान खान से कथित तौर पर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। 10 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने अगस्त क्रांति मैदान से सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें इमरान खान भी शामिल थे।

वहां प्रदर्शनकारी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के समर्थन में इकट्ठा हुए थे। इस प्रदर्शन में मतदाता सूची के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। अभिनेता को उसी शाम रिहा कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में अब मुंबई पुलिस द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, “मुंबई पुलिस ने आव्रजन और विदेशी नागरिक अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में अमेरिकी नागरिक एवं अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए कहा है।”

इमरान खान को इमिग्रेशन से जुड़ी कार्रवाई का सामना क्यों करना पड़ रहा है?

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, इमरान खान को मुंबई पुलिस ने गुरुवार (15 अक्टूबर) को एक नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। मुंबई पुलिस के अनुसार, भारतीय नागरिक न होने के बावजूद विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण इमरान खान के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट (प्रवासन अधिनियम) की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

‘टाइम्स नाउ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि खान एक अमेरिकी नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास OCI कार्ड है। इसलिए उन्होंने राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लेकर नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने अभिनेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों से उन्हें हिरासत में लेने और देश से बाहर भेजने (निर्वासन) पर विचार करने को कहा है।

इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग

इमरान खान उन प्रदर्शनकारियों में शामिल थे जिन्हें पुलिस ने अगस्त क्रांति मैदान से हिरासत में लिया था। मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त मनोज कुमार शर्मा को लिखे पत्र में बीजेपी नेता ने सवाल उठाया कि क्या खान को इस आंदोलन में शामिल होने की कानूनन अनुमति थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में BJP नेता ने इमरान खान को तुरंत देश से बाहर निकालने की मांग की।

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हिरासत में लिए जाने के बाद मुंबई पुलिस के वैन से अभिनेता ने सोशल मीडिया पर लिखा, “ऐसा लगता है कि मैं ड्राइव पर जा रहा हूं।” बाद में एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें खान पुलिस अधिकारियों से यह पूछते दिखे, “मैंने क्या किया है? मेरे साथ धक्का-मुक्की क्यों की जा रही है?”

Tripura Civic Polls: स्थानीय निकाय चुनाव के लिए त्रिपुरा SEC ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, नवंबर में होंगे अगरतला सहित 21 नगरपालिकाओं में चुनाव

Tripura Civic Polls: देश पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में नवंबर में नगरपालिकाओं का चुनाव कराया जाएगा। इस दौरान राज्य की राजधानी अगरतला सहित 21 नगरपालिकाओं में चुनाव होंगे। राज्य में अर्बन लोकल बॉडी चुनाव की तैयारियों के तहत राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त प्रदीप कुमार ने की। बैठक के बाद कुमार ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में चुनावों के लिए उठाए जा रहे तैयारी के कदमों पर चर्चा की गई। बैठक में राज्य के पुलिस पुलिस प्रमुख भी मौजूद थे। उन्होंने राज्य में उपस्थित केंद्रीय सुरक्षा बलों के चुनाव में उपयोग का मुद्दा उठाया।

बैठक के बाद स्टेट सेक्रेटेरिएट में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, राज्य चुनाव आयुक्त (SEC) प्रदीप कुमार ने कहा कि उन्होंने चुनावों के लिए उठाए जा रहे तैयारी के कदमों पर चर्चा की, जिसमें सुरक्षा बल की तैनाती और अलग-अलग स्तरों पर दूसरे उपाय शामिल हैं। त्रिपुरा में नवंबर में अर्बन लोकल बॉडी चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बुधवार को एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई थी। अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत 21 म्युनिसिपल बॉडीज में चुनाव होंगे।

एसईसी ने कहा, “यह पहली ऑल-पार्टी मीटिंग थी। चुनावों से पहले एक जरूरी काम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन है, जिसके बाद उसका फाइनल पब्लिकेशन होगा।” उन्होंने पत्रकारवार्ता में कहा, “हमने नामांकन प्रक्रिया, नॉमिनेशन फाइल करने का तरीका, स्क्रूटनी और नाम वापस लेने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनावों की घोषणा के बाद अलग-अलग राजनीतिक दलों की जिम्मेदारियों और अधिकारियों की ड्यूटी पर भी चर्चा की।”

चक्रवर्ती ने कहा, “हमने राजनीतिक दलों से चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की। हमने चुनाव के दौरान सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती पर भी चर्चा की। पॉलिटिकल पार्टियों ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तैनाती की मांग की है।” उन्होंने आगे कहा, “स्टेट पुलिस चीफ (इनचार्ज) जी एस राव ने बैठक में कहा कि राज्य में मौजूद केंद्रीय सुरक्षा बल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।”

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CEC ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

CEC Gyanesh Kumar: सुप्रीम कोर्ट आज यानी सोमवार (5 अक्टूबर) को दो प्रमुख याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग और उनकी अगुवाई वाले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा दो निर्वाचन आयुक्तों की कथित तौर पर सहमति के बिना निर्णय लेने के आयोग के तरीके को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीर्ष अदालत में सोमवार को सुनवाई होगी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची एवं जस्टिस वी. मोहना की पीठ, राकेश कुमार सिंह और वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में उन फैसलों, दिशानिर्देशों और सॉफ्टवेयर में किए गए बदलावों को भी चुनौती दी गई है, जो सीईसी ने अपने दो सहयोगियों की कथित तौर पर सहमति के बिना किए थे।

याचिका में क्या कहा गया है?

पटना के रहने वाले राकेश कुमार सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह तय करने का अनुरोध किया गया है कि क्या सीईसी कुमार अकेले उन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कानूनी तौर पर पूरे निर्वाचन आयोग की है। अगर ऐसा है तो उन कार्यों को अनधिकृत घोषित किया जाए और उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

याचिका में कहा गया है, “निर्देश दिया जाए कि प्रतिवादी संख्या 3 (सीईसी) इस याचिका की लंबित अंतिम सुनवाई तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर काम न करें। निर्देश दिया जाए कि इस दौरान आयोग का कामकाज प्रतिवादी संख्या 4 (सुखबीर सिंह संधू) और 5 (विवेक जोशी) की सर्वसम्मति से चलाया जाए; और निर्देश दिया जाए कि (निर्देश के) परिणामस्वरूप रिक्त होने वाले पद पर कोई भी नियुक्ति एक ऐसी समिति की सिफारिश पर की जाए, जिसमें माननीय प्रधान न्यायाधीश भी शामिल हों।”

CEC कुमार को निलंबित करने की मांग

शीर्ष अदालत से यह अनुरोध किया गया है निर्वाचन आयोग के बहु-सदस्यीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए याचिका की अंतिम सुनवाई तक कुमार को निलंबित रखा जाए। यह याचिका अंग्रेजी दैनिक ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट के बाद दायर की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि निर्वाचन आयुक्त संधू और जोशी ने पिछले 10 माह में वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR)  से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई थी। उनका दावा है कि ये फैसले और आदेश उनकी जानकारी या अनुशंसा के बिना जारी किए गए थे।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

आलोचनाओं का सामना कर रहे, निर्वाचन आयोग ने कहा कि किसी भी संस्था में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय होना एक सामान्य बात है। उसके सभी आदेशों को पूरी वैधता प्राप्त होती है तथा वे स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।

याचिका में केंद्रीय कानून मंत्रालय, निर्वाचन आयोग, कुमार, संधू, जोशी और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मनीष गर्ग को पक्षकार बनाया गया है। वकील चांद कुरैशी के जरिए दायर त्रिपाठी की याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीईसी के कार्य सामूहिक निर्णय लेने की सांविधिक जरूरत का उल्लंघन करते हैं।

आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग

याचिका में सीईसी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन न करने के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका में उठाए गए मुख्य मुद्दों में से एक ‘प्रपत्र 6’ में बदलाव है, जिसका इस्तेमाल लोग मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए करते हैं।

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इसमें आरोप लगाया गया है कि पिछले SIR से जुड़ाव की जरूरत को आयोग के सॉफ्टवेयर के जरिए लागू किया गया। जबकि इसके लिए नियमों के तहत आवश्यक कानूनी संशोधन नहीं किया गया था। याचिका के अनुसार, कुमार के अलावा अन्य दो चुनाव आयुक्तों ने इस बदलाव पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना तय प्रोसेस में बदलाव नहीं किया जा सकता।

एक अरब वोटरों की चाभी—सीमा खन्ना

भारत राष्ट्र-राज्य के 145 करोड़ लोगों, एक अरब यानी कोई सौ करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड की डिजिटल चाबी और मतदाता सूचियों की धांधली के पासवर्ड का नाम है—सीमा खन्ना। दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से निरंकुश राक्षसी तंत्र (Despotic System), डिजिटल तानाशाही की जिन आशंकाओं में उसके प्रोटोटाइप की झलक देखती है, उसकी एक भारतीय प्रतीक, नमूना हैं चुनाव आयोग की सीमा खन्ना (डायरेक्टर जनरल, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चुनाव आयोग)।

सवाल है कैसे यह महिला भारत के एक अरब मतदाताओं की डिजिटल मतदाता सूची के दरवाजे की चाबी? तो जान ले बात मामूली वेबसाइट या ऐप की नहीं है। मतदाताओं को काटने-जोड़ने व मतदाता सूचियों को जैसा चाहे बनाने वाले, कंट्रोलर याकि ECINet की बनवाई डिजिटल व्यवस्था है। इसमें चुनाव आयोग ने अपने चालीस से अधिक apps और portals को समेटा-बांधा हुआ है। मतदाता का registration, application, voter list में नाम, e-EPIC, शिकायत—सब इसी ecosystem में। चुनाव आयोग इसे “one unified platform” कहता है। जनवरी में इसके औपचारिक लॉन्च पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बेशर्मी से झूठ बोला था कि इसे कानून के अनुरूप बनाया गया है। DG-IT सीमा खन्ना ने तब कहा—technology अब support function नहीं, strategic enabler है; ECINet transparency, efficiency, credibility और public trust बढ़ाता है।

पर इसी को लेकर चुनाव आयोग के बाकी दो चुनाव आयुक्त—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—ने फाइलों में अलग लिखा। चार नवंबर 2025 को Deputy Election Commissioner ने सीमा खन्ना और दूसरे वरिष्ठ अफसरों को लिखकर साफ किया—ERO, DEO और CEO के जो statutory functions हैं, वे उन्हीं को करने हैं, किसी और को नहीं। आईटी सिस्टम कानून के अनुरूप होना चाहिए, “without any exception”। फिर 2 जनवरी को सीमा खन्ना को दोबारा लिखा गया—software ऐसा हो कि ERO को कानून से मिली discretion किसी तरह restricted न हो।

भला क्यों लिखना पड़ा?

क्योंकि मतदाता सूची की संवैधानिक-वैधानिक व्यवस्था का मूल विचार उलटा पड़ रहा था। दिल्ली में कोई एक बाबू (यानी सीमा खन्ना की चाबी, उसका पासवर्ड, उसके access point) बैठकर देश की voter list नहीं बनाता। constituency में Electoral Registration Officer होता है। वही कानून से अधिकृत अधिकारी है। नागरिक उसके सामने दस्तावेज देता है। वह जांचता है। वह तय करता है कि नाम जुड़ेगा या हटेगा।

लेकिन अब बीच में मशीन थी। और मशीन की चाबी दिल्ली में! एक आईटी अफसर के हाथ में (मतलब प्रदेशों के चुनाव अधिकारियों, आईएएस अफसरों, कैबिनेट सचिव से लेकर पूरी नौकरशाही में किसी के भी पास नहीं। न मंत्रियों के पास। न ही मंत्रिमंडल, मंत्रालयों आदि किसी के प्रति accountable, जवाबदेह)।

16 अप्रैल 2026 को चुनाव आयुक्त संधू ने खुद फाइल पर दर्ज किया कि IT division ने पिछले कुछ महीनों में कई नए modules और portals विकसित किए, लेकिन उन्हें न तो इसकी जानकारी दी गई और न वे Commission के सामने रखे गए। उन्होंने यहां तक लिखा कि उन्हें नए developments का पता मीडिया से चल रहा है। उन्होंने कहा—DG-IT सभी Commissioners को जानकारी दें और जरूरी approvals लिए बिना गतिविधि न करें।

फिर 29 मई 2026 को दूसरे चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने खतरे का असली नाम लिखा—“gradual centralisation of the electoral roll database.” और इलाज भी सुझाया। स्वतंत्र audit हो। IIT जैसे बाहरी विशेषज्ञ से जांच कराई जाए और certify किया जाए कि voter database में बदलाव करने की credentials संबंधित statutory authorities के अलावा किसी के पास नहीं हैं।

सोचें, खुद भारत के Election Commissioner कह रहे है—जांच कराओ कि देश की voter list बदलने की digital credentials किस-किस के पास हैं! फिर अगस्त में संधू ने और साफ लिखा। राज्यों के CEO, DEO और ERO बता रहे थे कि उन्हें ERONet का “proper and complete access” नहीं है। उनकी वैधानिक शक्तियां DG-IT स्तर के centralised control से सीमित हो रही हैं। संधू ने सीमा खन्ना के पद के बारे में रिकॉर्ड पर लिखा कि DG-IT को statutory authorities को कानून से मिला पूरा access और operational freedom रोकने का कोई legal authority नहीं है।

पर न चुनाव आयुक्त की सुनना। न देश के जमीनी, चुनावी अफसरों की चिंता। जाहिर है सीमा खन्ना को सुनने, परवाह करने की भला क्या जरूरत है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को सीमा खन्ना के कंट्रोल से वह सब प्राप्त है जो चुनावी धांधलियों के आर्किटेक्ट या अपने ही पन्ना प्रमुखों से स्क्रीन पर नाम काटने-जोड़ने का काम धड़ल्ले से फ्रॉड डिजिटल इंडिया के जरिए प्राप्त हो रहा हो?

और ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में छपा उदाहरण हकीकत की पुष्टि है। सत्य गोवा के 97 नागरिकों के अनुभवों का है। इनके बतौर मतदाता नाम काटे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका हुई, तब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हुआ। गोवा ERO/AERO ने कागज देखे। 97 लोगों को योग्य पाया। पहले उन्हें हटाने का जो फैसला हुआ था, उसे reverse करना था।

लेकिन ECINet में reverse करने का option ERO अफसरों के पास नहीं!

सो गोवा के Chief Electoral Officer के कार्यालय ने सात दिनों में आठ ईमेल दिल्ली भेजे। सीमा खन्ना को हर बार copy किया गया। 18 फरवरी को चुनाव आयोग के अपने Deputy Election Commissioner ने DG-IT को साफ लिखा कि चुनाव आयोग का IT system सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जरूरी कार्रवाई को block नहीं कर सकता। ERO के निर्णय के अनुसार कार्रवाई facilitate की जाए।

फिर?

21 फरवरी को final voter list प्रकाशित हुई। वे 97 मतदाता जस के तस बाहर।

‘इंडियन एक्सप्रेस’ ने 20 सिंतबर को सभी 97 नाम जांचे। सभी 97 सूची से बाहर थे। Goa के CEO संजय गोयल ने अखबार से कहा कि उन्होंने आयोग को बताया था कि इन लोगों को शामिल किया जाना है। और फिर वह वाक्य जो पूरे Digital India को नंगा कर देता है—“The call (to not include) was theirs.” ‘इंडियन एक्सप्रेस’ ने सीमा खन्ना से पूछा कि final roll से पहले rollback facility क्यों enable नहीं की गई। अखबार के मुताबिक जवाब नहीं मिला।

तो सवाल सीमा खन्ना नाम की एक महिला का नहीं है। उन्हें कोई “एक अरब वोटरों की मालिक” नहीं कह सकता। लेकिन लोकतंत्र को यह जरूर जानना चाहिए कि एक अरब मतदाताओं के database की digital keys की architecture क्या है।

और इसका Super-admin कौन है? किसके पास read access है? किसके पास write access? कौन नाम बदल सकता है? कौन reversal रोक सकता है? प्रत्येक बदलाव का क्या immutable audit trail है या नहीं? क्या Commissioners उसे देख सकते हैं? क्या बाहरी independent audit कभी हुआ? चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने जो independent audit मांगा था उसका क्या हुआ?

और सबसे बड़ा सवाल—यदि देश के तीन चुनाव आयुक्तों में से दो को ही अपने चुनाव आयोग के IT architecture पर ये सवाल लिखने पड़ें, तो भारत का साधारण मतदाता किस भरोसे सोए?

पहले वोट की रखवाली कानून करता था। फिर चुनाव अधिकारी करता था। अब बीच में software खड़ा है। और यह software आया कहां से? किसने बनवाया? कैसे बना? देश में बना या विदेश में इजराइल जैसे किसी देश से बनवाया गया?

कानून मतदाता के बारे में दो टूक कहता है—ERO फैसला करेगा। और ERO कहता है कि फलां नागरिक योग्य है, वैध मतदाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट भी कहता है—सुनो और निर्णय करो।

और सीमा खन्ना के software की screen कहती है—Access denied!

क्यों? भला कौन है इसका SUPER ADMIN? उसकी credentials किसके पास हैं? यदि ERO के पास नहीं, राज्य के CEO के पास नहीं और खुद चुनाव आयुक्तों को इस पर सवाल लिखने पड़ रहे हैं, तो आखिर उस डिजिटल दरवाजे की आखिरी चाबी किसके पास है? नरेंद्र मोदी-अमित शाह की चुनावी मशीनरी से क्या उसका रिश्ता है? क्या इनके पन्ना प्रमुखों और उसके चुनावी control rooms की voter-data machinery तथा चुनाव आयोग के database के बीच कोई तकनीकी access, interface या data-flow है? यदि नहीं, तो चुनाव आयोग ने अब तक, ऐसे भंडाफोड के बाद भी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट दवाब क्यों नहीं दिया?

हे राम! यह है मां भारत का Digital India—मनुष्य प्राणियों को वैध और अवैध ठहराने वाले यमराजों के दरवाजों के चौकीदारों का मोदी राज! क्या नहीं?

SIR प्रक्रिया में गड़बड़ियों पर ECI का जवाब! ‘असहमति सामान्य प्रक्रिया…’; 10 महीने के सवालों पर चुनाव आयोग ने क्या-क्या कहा?

ECI response SIR Row: चुनाव आयोग ने पिछले 10 महीनों के दौरान इलेक्शन क (ECI) के भीतर उठाई गई कथित आपत्तियों और अलग-अलग टिप्पणियों को लेकर बुधवार (23 सितंबर) को विस्तृत प्रेस नोट जारी कर विस्तृत जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि लिखित नोट, टिप्पणियां, तकनीकी सुझाव और आंतरिक जांच-पड़ताल बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था की सामान्य कार्यप्रणाली का हिस्सा हैं। ECI ने कहा कि आयोग संविधान के आर्टिकल 324, वैधानिक नियमों और स्थापित संस्थागत परंपराओं के तहत काम करता है। उसके सभी कदम कानून और आयोग के निर्देशों के अनुरूप हैं। SIR प्रक्रिया में गड़बड़ियों पर 2 चुनाव आयुक्त की आपत्ति के बारे में ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी किया है।

‘अलग-अलग राय विमर्श का सामान्य हिस्सा’

चुनाव आयोग ने कहा, “किसी भी संस्था में अंतिम फैसला लेने से पहले अलग-अलग विचार और टिप्पणियां सामने आना सामान्य प्रक्रिया है।” आयोग के मुताबिक, “सिर्फ तीनों चुनाव आयुक्त ही नहीं, बल्कि आयोग का हर अधिकारी चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव देने के लिए अधिकृत है।” ECI ने कहा कि सदस्यों की ओर से ड्राफ्ट स्तर पर उठाए गए ऑपरेशनल सवाल या सुझाव चुनाव प्रक्रिया और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

‘हर अधिकारी अपने सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है’

चुनाव आयोग ने बयान में कहा, “किसी भी संस्था में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां होना सामान्य बात है। ये अंतिम फैसला लेने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। न केवल तीनों कमिश्नर, बल्कि आयोग का हर अधिकारी चुनावी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आयोग को अपने सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है।”

10 महीनों के दौरान क्या-क्या हुआ?

ECI ने कहा, “10 महीनों के दौरान की कुछ खास आंतरिक टिप्पणियों/अवलोकनों को उजागर करना, जबकि बड़ी संख्या में मंजूरियों, फैसलों, निर्देशों और पहलों को नजरअंदाज करना, तस्वीर का केवल एक हिस्सा ही दिखाता है। हाल के महीनों में आयोग ने कई फैसले लिए हैं, निर्देश जारी किए हैं, लगभग 40 नई पहलें शुरू की हैं और देश भर में मतदाता सूची संशोधन (SIR सहित) के संचालन सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। ये सभी फैसले पिछले एक साल में पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों का परिणाम हैं।”

‘सिर्फ कुछ आंतरिक नोट्स से पूरी तस्वीर नहीं बनती’

आयोग ने कहा कि 10 महीने की अवधि में सामने आए कुछ खास आंतरिक नोट्स और टिप्पणियों को अलग से देखने से पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। ECI के मुताबिक, हाल के महीनों में आयोग ने कई फैसले लिए, निर्देश जारी किए और करीब 40 नई पहल शुरू कीं। इनमें देशभर में मतदाता सूची पुनरीक्षण, जिसमें SIR भी शामिल है, जैसे चुनावी सुधार और प्रक्रियाएं शामिल हैं। आयोग ने दावा किया कि पिछले एक साल में लिए गए ये सभी फैसले पूर्ण आयोग के सर्वसम्मत निर्णयों का परिणाम हैं।

कई राज्यों में चुनाव कराने का भी जिक्र

प्रेस नोट में चुनाव आयोग ने हाल में बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में कराए गए प्रमुख चुनावों का भी उल्लेख किया। आयोग ने कहा कि इन चुनावों के संचालन में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और ऑपरेशनल मशीनरी लगी और इस दौरान आयोग की ओर से कई मंजूरियां और निर्देश जारी किए गए।

ECINet और डेटा सुरक्षा पर भी सफाई

डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINet को लेकर भी आयोग ने अपना पक्ष रखा। ECI ने कहा कि उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं, जिनका उद्देश्य अनधिकृत छेड़छाड़ और डेटा में हेरफेर को रोकना है। आयोग ने कहा कि IT सुरक्षा जांच और ऑडिट नियंत्रण राष्ट्रीय स्तर के डेटाबेस में अपनाए जाने वाले सामान्य साइबर सुरक्षा उपाय हैं।

‘संवैधानिक जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध’

प्रेस नोट के अंत में चुनाव आयोग ने कहा कि वह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने के लिए प्रतिबद्ध है और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। यह प्रेस नोट चुनाव आयोग के डिप्टी डायरेक्टर पी. पवन की ओर से जारी किया गया है।

अखबार की रिपोर्ट में क्या है?

‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वोटर लिस्ट के SIR के दौरान 10 महीने में 14 बार दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कदमों पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद अधिकारियों का यह बयान आया है। अखबार ने खबर दी है कि तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग (ECI) के भीतर ही मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR)र से जुड़े मुद्दों पर बार-बार सवाल उठाए गए। खबर के अनुसार, तीन में से दो निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई बार इन मुद्दों को उठाया।

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अंग्रेजी दैनिक की खबर में कहा गया कि एसआईआर के देशव्यापी क्रियान्वयन की निगरानी तीनों निर्वाचन आयुक्तों की देखरेख में हो रही है। हालांकि, संधू और जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आधिकारिक रिकॉर्ड पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये आपत्तियां उन फैसलों और आदेशों को लेकर थीं, जिन्हें उनकी जानकारी के बिना लिया गया या जारी किया गया था। इनमें से चार आपत्तियां एक ही दिन दर्ज की गईं। विपक्षी दलों ने एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग की आलोचना की है। उनका दावा है कि इसका उद्देश्य उन मतदाताओं को निशाना बनाना था, जो BJP और उसके सहयोगी दलों के साथ नहीं हैं।