प्रियागोल्ड बिस्किट में जानवरों के चारे वाला चोकर! FSSAI ने शुरू की कानूनी कार्यवाही, लाइसेंस सस्पेंड

फूड रेगुलेटर FSSAI ने प्रियागोल्ड बिस्किट बनाने में जानवरों के चारे वाले चोकर का इस्तेमाल करने के लिए सूर्या फूड एंड एग्रो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है। कंपनी का FSSAI लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ दूसरे गंभीर उल्लंघनों को देखते हुए भी यह एक्शन लिया गया है। इसके अलावा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डोडला डेयरी और UEIR ऑर्गेनिक फूड्स के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही शुरू की है। डोडला डेयरी के फुल क्रीम दूध का सैंपल घटिया स्तर का पाया गया, जबकि UEIR ऑर्गेनिक फूड्स द्वारा बेची जाने वाली पीली किशमिश में कीटनाशकों (पेस्टिसाइड) के अवशेष मिले।

FSSAI ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में इन तीनों कंपनियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन को लेकर कानूनी कार्यवाही शुरू किए जाने की जानकारी दी। FSSAI के अनुसार, प्रियागोल्ड बिस्किट बेचने वाली कंपनी सूर्या फूड एंड एग्रो के प्लांट का निरीक्षण उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद किया गया। कंपनी के निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आईं।

प्रियागोल्ड में फाइबर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था पशु चारे वाला चोकर

FSSAI के मुताबिक, पशु चारे के लिए बने चोकर का इस्तेमाल प्रियागोल्ड बिस्किट बनाने में फाइबर के स्रोत के तौर पर कच्चे माल के रूप में किया जा रहा था। यह चोकर इंसानों के खाने के लिए नहीं है। चोकर से भरी बोरियों पर स्पष्ट रूप से मेंशन था कि यह मैटीरियल जानवरों के चारे के लिए है और इंसानों के उपभोग के लिए नहीं है। इसके अलावा प्लांट की स्वच्छता, कीट नियंत्रण (पेस्ट कंट्रोल), कच्चे माल के स्टोरेज और सेग्रेगेशन, कर्मचारियों की स्वच्छता, परिसर के मेंटेनेंस और इंटरमीडिएट फॉर्मूलेशंस के मैनेजमेंट में भी कमियां पाई गईं। इन गंभीर अनियमितताओं चलते FSSAI ने सूर्या फूड एंड एग्रो का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है।

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डोडला डेयरी का मामला

जांच के लिए डोडला डेयरी से फुल क्रीम दूध का एक सैंपल लिया गया था। FSSAI को यह निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिला क्योंकि दूध में वसा (fat) की मात्रा निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम थी। लिहाजा सैंपल को घटिया क्वालिटी का घोषित किया गया। कंपनी की अपील के बाद सैंपल को रेफरल फूड लैब में जांच के लिए भेजा गया। जांच में कंफर्म हुआ कि डिटर्जेंट/कॉस्टिक सोडा की मौजूदगी के कारण सैंपल असुरक्षित था, और दूध में वसा की मात्रा निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम थी। इसके बाद डोडला डेयरी और प्रोडक्ट को बनाने व बेचने से जुड़े अन्य संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के खिलाफ मुकदमा शुरू करने की मंजूरी दी गई।

अब मिलेगी शुद्ध पनीर! FSSAI की एनालॉग प्रोडक्ट को ‘पनीर’ नाम से बेचने पर रोक लगाने की तैयारी

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने पनीर को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। इसके तहत दूध से नहीं बने एनालॉग प्रोडक्ट को ‘पनीर’ नाम से बनाने और बेचने पर रोक लग सकती है। इसका मकसद है कि ग्राहक को प्रोडक्ट की असली सामग्री को लेकर भ्रम न हो।

क्या है एनालॉग पनीर?

डेयरी के मामले में एनालॉग ऐसे फूड प्रोडक्ट होते हैं, जो दूध या दूध से बने सामान जैसे दिखते हैं। उनका स्वाद या इस्तेमाल भी वैसा ही हो सकता है। लेकिन इनमें दूध काफी कम या बिल्कुल नहीं होता। इसकी जगह गैर-डेयरी सामग्री का इस्तेमाल होता है।

FSSAI ने क्या प्रस्ताव दिया?

FSSAI ने Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। इससे 2011 के नियमों में बदलाव किया जाएगा।

ड्राफ्ट में Regulation 2.1.1 के तहत एक नया क्लॉज जोड़ने का प्रस्ताव है। इसमें दूध से नहीं बनी सामग्री वाले पनीर को शामिल किया गया है।

60 दिन में मांगे सुझाव

FSSAI ने इस ड्राफ्ट पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। आधिकारिक राजपत्र में नोटिफिकेशन की कॉपी सार्वजनिक होने के 60 दिन बाद इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाएगा।

कई राज्यों में पहले से कार्रवाई

FSSAI के मुताबिक, कई राज्यों ने पहले ही एनालॉग पनीर के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा रखी है। अब केंद्रीय स्तर पर भी इसके नाम और लेबलिंग को लेकर नियम सख्त करने का प्रस्ताव आया है।

ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी कार्रवाई

पिछले छह महीनों में FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटरों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। इसमें भ्रामक दावे, गलत लेबलिंग, हाइजीन से जुड़ी कमियां और दूसरे खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन शामिल है।

बुधवार को FSSAI ने Amazon, Swiggy Instamart, BigBasket, Flipkart India और Zepto के खिलाफ भी पेनल कार्रवाई शुरू की। इन पर भ्रामक दावों और प्रतिबंधित प्रोडक्ट की बिक्री समेत नियमों के पालन में कमी के मामले सामने आए हैं। एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों और अल्कोहलिक बेवरेज कंपनियों पर भी कार्रवाई की गई है।

दिल्ली में 4,100 किलो मिलावटी सामान जब्त

त्योहारों से पहले दिल्ली सरकार के फूड सेफ्टी विभाग ने एक महीने तक अभियान चलाया। इस दौरान 4,100 किलो से ज्यादा मिलावटी खोया, छेना और एनालॉग पनीर जब्त कर नष्ट किया गया।

दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, मोरी गेट खोया मंडी से 30 सैंपल लिए गए थे। इनमें से 22 इंसानों के खाने के लिए असुरक्षित पाए गए। इसके अलावा खोया और छेना के 19 सैंपल में से 12 घटिया गुणवत्ता वाले मिले। ये दोनों चीजें मिठाई बनाने में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती हैं।

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Bipasha Basu: बिपाशा बसु को अपने बॉक्स में कीड़े मिलने के बाद प्रोटीन पाउडर ब्रांड ने सफाई दी, बोले- ‘ये इंडियन सेलिब्रिटी…’

Bipasha Basu: न्यूट्रिशन ब्रांड ISOPURE ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है। यह स्पष्टीकरण तब आया जब एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने अपने प्रोटीन पाउडर के एक नए खुले डिब्बे में छोटे कीड़े जैसी चीज मिलने की बात कही और चिंता जताई। Glanbia Performance Nutrition (GPN) इंडिया के जनरल मैनेजर सुमित माथुर ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने तुरंत एक्ट्रेस से संपर्क किया और प्रोडक्ट पैक की असलियत और क्वालिटी की जांच कर रही है।

बयान में कहा गया, “ISOPURE प्रोडक्ट की क्वालिटी और ग्राहकों की सुरक्षा के ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमने संबंधित भारतीय सेलिब्रिटी ग्राहक से तुरंत संपर्क किय। उनकी फौरन चिंता का समाधान किया और हमारे जवाब को स्वीकार करने के लिए उनकी सराहना करते हैं। हमारी क्वालिटी टीम अभी पैक की असलियत और क्वालिटी की जांच कर रही है।”

बसु ने 10 सितंबर को इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए यह चिंता जताई थी। उन्होंने प्रोडक्ट का एक वीडियो शेयर किया और महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंडे को टैग करके उनसे दखल देने की अपील की। ​​वीडियो में एक्टर ने कहा, “इसमें कीड़े हैं… बहुत छोटे-छोटे कीड़े। हमने जो नया डिब्बा खोला है, वह कीड़ों से भरा है।”

वीडियो के साथ बसु ने लिखा, “@tukaram_ias आप ही हमारी एकमात्र उम्मीद हैं… ताकि हम जो भी खरीदें, उसमें हमें खराब या मिलावटी सामान न मिले।” हालांकि, इस बात की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो में दिख रही चीज कीड़े ही थे या प्रोडक्ट खराब था। ISOPURE ने कहा कि उनकी स्थापित प्रक्रियाओं में तय अधिकारियों के साथ मिलकर बाजार की नियमित निगरानी शामिल है, ताकि नकली सामान या बिना मंजूरी के वितरण का पता लगाया जा सके।

कंपनी ने कहा, “इन लगातार किए जा रहे उपायों का मकसद यह पक्का करना है कि ग्राहकों को असली ISOPURE प्रोडक्ट मिलें। हम ग्राहकों को यह भी सलाह देते हैं कि वे अधिकृत चैनलों से ही खरीदारी करें और इस्तेमाल से पहले असली होने की पुष्टि के लिए हर पैक पर दिए गए यूनिक QR कोड का इस्तेमाल करें।” यह स्पष्टीकरण महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा उपायों पर बढ़ते ध्यान के बीच आया है।

राज्य का FDA रेस्तरां, होटल, सड़क किनारे खाने की दुकानों और खाना परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों (ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए खाना सप्लाई करने वालों सहित) का निरीक्षण कर रहा है। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों में लाइसेंस सस्पेंड करने और सुधार के नोटिस जारी करने जैसी कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा को लेकर अपने काम के तरीके के लिए मुंडे की लोगों ने तारीफ भी की है।

एक्टर मनोज बाजपेयी ने ANI से बात करते हुए कमिश्नर की “ईमानदारी” और अपने काम के प्रति “समर्पण” का ज़िक्र किया था। बाजपेयी ने कहा, “एक पुलिस अधिकारी, या मान लीजिए तुकाराम, को एक खास काम के लिए नियुक्त किया जाता है। जब वे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपना काम करते हैं, तो लोगों को हैरानी होती है कि वे वायरल होने लगते हैं। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है?”

‘क्या आपको लगता है आप भगवान हैं?’ MCA परिसर में 5 रेस्टोरेंट पर कार्रवाई को लेकर बॉम्बे HC ने FDA को लगाई फटकार

Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) को जमकर फटकार लगाई और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के BKC परिसर में मौजूद पांच आउटलेट्स के फूड लाइसेंस सस्पेंड करने के उसके आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि FDA ने इस मामले में बहुत जल्दबाजी में कार्रवाई की और व्यावहारिक तरीके से फैसला नहीं लिया।

इस दौरान हाई कोर्ट ने FDA के अधिकारियों के खिलाफ ‘अदालत की अवमानना’ की कार्रवाई की चेतावनी भी दी। यह कार्रवाई तब की गई जब एक नए निरीक्षण में पाया गया कि पांचों रेस्टोरेंट फूड सेफ्टी नियमों का 88% पालन कर रहे थे, फिर भी विभाग ने उनके फूड लाइसेंस का सस्पेंशन हटाने से इनकार कर दिया था।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने फूड लाइसेंस पर लगी रोक हटा दी, जिससे इन रेस्टोरेंट को दोबारा खोलने की अनुमति मिल गई, जबकि FDA अलग से किसी तीसरे पक्ष द्वारा उनके संचालन से जुड़े मुद्दों की जांच कर रहा है।

पीठ ने कहा कि मामले पर पुनर्विचार करने के अदालत के पिछले निर्देश के बावजूद FDA ने “व्यावहारिक दृष्टिकोण के बजाय किताबी दृष्टिकोण” अपनाया।

‘बहुत जल्दबाजी में की गई कार्रवाई’

बता दें कि MCA ने FDA के उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसमें साफ-सफाई के नियमों के उल्लंघन और थर्ड-पार्टी ऑपरेशन से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोप में पांच रेस्टोरेंट का कामकाज रोक दिया गया था। वहीं, दोबारा जांच के बावजूद, FDA ने सस्पेंशन जारी रखा। उनका तर्क था कि रेस्टोरेंट M/s शिर्के इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहा था, जबकि लाइसेंस MCA के नाम पर थे।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि उसने FDA अधिकारियों से साफ तौर पर व्यावहारिक नजरिया अपनाने को कहा था। कोर्ट ने कहा, “साफ तौर पर कहने के बावजूद, FDA ने हमारे आदेश को नहीं माना और व्यावहारिक नजरिए के बजाय लकीर का फकीर बनने वाला नजरिया अपनाया। हम हर समय विभाग और अधिकारियों को डांट-फटकार कर थक चुके हैं। अब सख्त आदेश देने का समय आ गया है। हम संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना ​​की कार्रवाई करेंगे। वे हमें समझा लें या जेल जाएं।”

बेंच ने यह भी सवाल किया कि FDA ने कानूनी स्थिति का पूरी तरह से विश्लेषण किए बिना “बेवजह जल्दबाजी” में कदम क्यों उठाया। बेंच ने पूछा, “हम कितनी बार समझाने और संतुलन बनाने की कोशिश करें ताकि विभाग का मनोबल न गिरे? हम क्यों कहते हैं कि मच्छर को मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आप कोई भगवान हैं और कुछ भी कर सकते हैं?”

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ FDA की कार्रवाई जारी है। पिछले कुछ हफ्तों में कई खाद्य कंपनियों को नोटिस दिए गए हैं। अधिकारी खाद्य पदार्थों में मिलावट, एक्सपायर्ड सामान की बिक्री और नियमों से जुड़ी दूसरी गड़बड़ियों को लेकर लगातार जांच कर रहे हैं।

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