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        PPF Maturity Rules: 15 साल पूरे होने पर भी मत निकालें पीपीएफ का पैसा! अपनाए ये आसान ट्रिक, बनेगा मोटा फंड

        Posted on August 18, 2026August 18, 2026 by admin

        PPF Account Extension Rules: अगर आपका पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) अकाउंट 15 साल की मैच्योरिटी अवधि पूरी कर चुका है, तो आपको तुरंत सारा पैसा निकालना जरूरी नहीं है। सुरक्षित निवेश और टैक्स-फ्री रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए मैच्योरिटी के बाद भी पीपीएफ को जारी रखना एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।

        लेकिन ध्यान रहे, मैच्योरिटी के बाद पीपीएफ को आगे बढ़ाने के दो अलग-अलग तरीके होते हैं और सही विकल्प न चुनने पर आपको ब्याज का नुकसान उठाना पड़ सकता है।

        5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं PPF अकाउंट

        पीपीएफ नियमों के तहत 15 साल की शुरुआती अवधि पूरी होने के बाद आप अपने खाते को 5-5 साल के ब्लॉक में जितनी बार चाहें आगे बढ़ा सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद आपके पास मुख्य रूप से दो विकल्प होते हैं:

        1. विकल्प A: फ्रेश डिपॉजिट के साथ एक्सटेंशन
        2. विकल्प B: बिना नया पैसा जमा किए एक्सटेंशन

        ऑप्शन A: फ्रेश डिपॉजिट के साथ एक्सटेंशन (1 साल का नियम बेहद अहम)

        अगर आप मैच्योरिटी के बाद भी अपने पीपीएफ खाते में हर साल पैसे जमा करना जारी रखना चाहते हैं, तो आपको एक नियम का खास ध्यान रखना होगा। मैच्योरिटी की तारीख से 1 साल के भीतर आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में फॉर्म (Form H/Extension Form) जमा करके एक्सटेंशन का विकल्प चुनना होगा।

        अगर आप 1 साल के भीतर फॉर्म जमा नहीं करते हैं, तो आप बाद में नया पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। अगर आप बिना फॉर्म भरे पैसा जमा करते हैं, तो उस जमा राशि को अनियमित माना जाएगा और उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। वहीं एक्स्टेंडेड 5-साल के ब्लॉक में आप कुल जमा राशि का एक तय हिस्सा निकाल भी सकते हैं।

        ऑप्शन B: बिना नया पैसा जमा किए PPF जारी रखना

        अगर आप अपने खाते में और पैसा नहीं डालना चाहते, लेकिन जमा पूंजी को सुरक्षित रखकर उस पर ब्याज पाना चाहते है। इसके तहत आपके पूरे मैच्योर्ड बैलेंस पर लागू पीपीएफ दर से ब्याज जुड़ता रहेगा। इस विकल्प के तहत आपको प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार पैसा निकालने की आजादी मिलती है। अगर आप मैच्योरिटी के 1 साल तक कोई फॉर्म जमा नहीं करते और न ही नया डिपॉजिट करते हैं, तो खाता अपने आप ‘बिना डिपॉजिट एक्सटेंशन’ मोड में चला जाता है।

        दोनों विकल्पों में मुख्य अंतर: क्या चुनें?

        क्या मैच्योरिटी के बाद PPF बढ़ाना आपके लिए सही है?

        क्या मैच्योरिटी के बाद PPF बढ़ाना आपके लिए सही है?

        हर निवेशक के लिए पीपीएफ एक्सटेंड करना सही फैसला नहीं हो सकता। फैसला लेने से पहले इन बातों पर विचार करें:

        वित्तीय लक्ष्य: अगर आपको बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी या रिटायरमेंट के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है, तो पैसा निकालना सही रहेगा।

        टैक्स फ्री सुरक्षा: अगर आपको सुरक्षित, जोखिम-रहित और EEE (टैक्स फ्री) रिटर्न चाहिए, तो इसे एक्सटेंड करना सबसे बुद्धिमानी है।

        अन्य निवेश विकल्प: अगर आप अधिक रिटर्न के लिए इक्विटी या अन्य एसेट क्लास में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो पीपीएफ का पैसा निकाल कर री-इन्वेस्ट कर सकते हैं।

        पीपीएफ मैच्योरिटी के बाद आपको बेहतरीन फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप नया पैसा जमा करना चाहते हैं, तो 1 साल की विंडो को बिल्कुल न भूलें। मैच्योरिटी के बाद खाते को यूं ही छोड़ने के बजाय अपनी जरूरतों के हिसाब से सोच-समझकर विकल्प चुनें।

        Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

        Posted in Share Market  |  Tagged 15 साल बाद पीपीएफ एक्सटेंशन नियम, ppf, PPF Account, PPF account extension form H 1 year deadline, PPF extension after 15 years with deposit, PPF extension without contribution withdrawal rules, PPF maturity rules, Public provident fund maturity options, टैक्स, निवेश, निवेशक, पीएफ, पीएफ नियम, पीपीएफ, पीपीएफ में मैच्योरिटी के बाद पैसा जमा करने का नियम, पीपीएफ मैच्योरिटी नियम, पैसे, पोस्ट ऑफिस, बैंक, ब्याज, मनीकंट्रोल, रिटायरमेंट
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        EPFO ने लॉन्च की ‘विश्वास स्कीम’, पीएफ विवादों का अब चुटकियों में होगा निपटारा! कंपनियों और कर्मचारियों दोनों को होगा बड़ा फायदा

        Posted on July 17, 2026July 17, 2026 by admin

        EPFO VISHWAS Scheme for Dispute Resolution: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक नई स्कीम ला रहा है जिससे आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। कंपनियों और नियोक्ताओं के सालों से लटके पीएफ विवादों और मुकदमों को खत्म करने के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 17 जुलाई 2026 को ‘विश्वास 2026’ की शुरुआत की है।

        यह एक वन-टाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम है। इसके तहत पीएफ नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर लगने वाले जुर्माने और पेनाल्टी से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाएगा। आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है, किन कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा और कर्मचारियों के लिए इसके क्या मायने हैं।

        क्या है ‘विश्वास 2026’ योजना और इसका उद्देश्य?

        मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस योजना का मुख्य उद्देश्य कंपनियों के बीच ‘स्वैच्छिक अनुपालन’ को बढ़ावा देना, अदालती मुकदमों को कम करना और लंबे समय से लंबित विवादों का तेजी से निपटारा करना है।

        पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया: एंप्लॉयर्स को अपने मामलों को सुलझाने के लिए एक पारदर्शी, पूरी तरह से डिजिटल और समयबद्ध मंच मिलेगा।

        कब से कब तक खुली है योजना: यह योजना 29 जून 2026 से प्रभावी हो चुकी है और नोटिफिकेशन की तारीख से अगले 6 महीनों तक खुली रहेगी।

        ये 4 तरह के मामले होंगे इस स्कीम के दायरे में

        ‘विश्वास 2026’ योजना के तहत मुख्यतः चार अलग-अलग श्रेणियों के विवादों को शामिल किया गया है:

        अदालत में लंबित मामले: ऐसे मामले जहां पेनाल्टी या डैमेज के आदेशों को पहले से ही किसी न्यायिक मंच या कोर्ट में चुनौती दी गई है।

        पेंडिंग रिकवरी: पेनाल्टी या डैमेज के ऐसे अंतिम आदेश जिनकी वसूली अभी पूरी तरह से नहीं हुई है या आंशिक रूप से पेंडिंग है। इसमें रिकवरी सर्टिफिकेट यानी RRC वाले मामले भी शामिल हैं।

        पेंडिंग ऑर्डर्स: ऐसे मामले जहां कंपनियों को कारण बताओ नोटिस तो जारी किए जा चुके हैं, लेकिन जुर्माने का अंतिम आदेश आना अभी बाकी है।

        भावी नोटिस: ऐसे मामले जहां कंपनियों पर पेनाल्टी या डैमेजेस के नोटिस अभी जारी होने बाकी हैं।

        कौन से मामले इस योजना से बाहर हैं?

        ईपीएफओ ने साफ किया है कि कुछ गंभीर और पहले से सुलझ चुके मामलों को इस माफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जहां कंपनियों से पेनाल्टी या जुर्माने की पूरी रकम पहले ही वसूली जा चुकी है। धोखाधड़ी, फंड की हेराफेरी या रिकॉर्ड में जानबूझकर की गई हेरफेर से जुड़े मामले। ऐसे मामले जहां कानूनन लगने वाला अनिवार्य ब्याज अभी तक पूरी तरह जमा नहीं किया गया है।

        कंपनियां कैसे कर सकती हैं आवेदन?

        योग्य नियोक्ता इस योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

        • पोर्टल पर जाएं: कंपनियों को ईपीएफओ के आधिकारिक ‘Employer Portal’ पर जाकर लॉगिन करना होगा।
        • डिजिटल वेरिफिकेशन: आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए कंपनियों को Digital Signature Certificate (DSC) या e-Sign का उपयोग करना होगा।
        • शर्ते: आवेदन करते समय कंपनियों को एक शपथ-पत्र देना होगा कि इस योजना के तहत मामला सुलझने के बाद वे इस विवाद को लेकर आगे किसी भी अदालत या फोरम में कोई अपील दायर नहीं करेंगी।

        कर्मचारियों और ईपीएफओ की तैयारी

        मंत्रालय के मुताबिक, इस योजना को लाते समय कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। विवाद सुलझने से रुका हुआ पीएफ फंड तेजी से क्लियर होगा। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए ईपीएफओ ने अपने सभी जोनल, रीजनल और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसों के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके साथ ही, आवेदनों की त्वरित समीक्षा और समय पर निपटारे के लिए विशेष ‘VISHWAS Cells’ का गठन भी किया जा रहा है।

        Old vs New Tax Regime: ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम, किसमें बचेगा ज्यादा पैसा? ITR फाइल करने से पहले देखें ये गणित

        Posted in Share Market  |  Tagged 2026, employer, EPFO, EPFO Employer Portal Login, EPFO VISHWAS Scheme 2026, ITR, ITR फाइल, Ministry of Labour One Time Settlement, New Tax Regime, old vs new tax regime, PF Dispute Resolution Scheme, Section 14B Damages and Penalties, tax, tax regime, ईपीएफओ, ईपीएफओ नया नियम, ईपीएफओ विश्वास योजना 2026, कंपनियों के लिए पीएफ माफी योजना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, टैक्स, न्यू टैक्स रिजीम, पीएफ, पीएफ नियम, पीएफ फंड, पीएफ विवाद निपटारा स्कीम, ब्याज, मंच, मनीकंट्रोल हिंदी, रोजगार
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        New EPF rules 2026: नए नियमों से पीएफ खाताधारकों को कैसे फायदा होगा? एक्सपर्ट्स ने समझाया

        Posted on July 10, 2026July 10, 2026 by admin

        New EPF rules 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरीपेशा लोगों की सहूलियत लिए EPF नियमों में कई सुधार किए हैं। इन नए नियमों का मकसद पीएफ से जुड़े झंझटों को खत्म करना और पेंशन फंड को मजबूत बनाना है। CNBC-TV18 के शो में वित्तीय मामलों के जानकारों ने इन बदलावों को आसान शब्दों में समझाया है।

        13 तरह के झंझट खत्म, अब सिर्फ 3 कैटेगरी

        पुराने नियमों में पीएफ का पैसा निकालने के लिए 13 अलग-अलग वजहें और नियम हुआ करते थे। अब इन सबको खत्म करके सिर्फ 3 मुख्य कैटेगरी बना दी गई हैं। पहली बीमारी, दूसरी शादी और पढ़ाई, और तीसरी घर या विशेष जरूरतें। अब किसी भी तरह के एडवांस के लिए अलग-अलग नियमों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

        1 साल की नौकरी पर भी मिलेगा एडवांस

        पहले पीएफ से एडवांस निकालने के लिए कई सालों की नौकरी की शर्त हुआ करती थी। अब इसे बहुत आसान कर दिया गया है। अगर आपकी नौकरी को सिर्फ 12 महीने (1 साल) भी हुए हैं, तो आप आपात स्थिति में पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक एडवांस लेने की छूट दे दी गई है।

        रिटायरमेंट के लिए 25% बैलेंस रहेगा लॉक

        कई लोग नौकरी बदलते ही या बीच में पूरा पीएफ खाली कर लेते थे। नए नियम में इसे रोका गया है। अब आपके कुल पीएफ बैलेंस का 25% हिस्सा हमेशा सुरक्षित (लॉक) रहेगा। यानी आप अपनी पूरी जमा राशि एडवांस में नहीं निकाल सकेंगे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट कार्तिक झावेरी के मुताबिक, ‘यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि जब कर्मचारी रिटायर हो, तो उसके हाथ में एक सम्मानजनक रकम बची रहे।’

        नौकरी छूटने पर कैसे मिलेगा पैसा?

        अगर किसी की नौकरी छूट जाती है, तो वह 1 महीने के भीतर अपने पीएफ का 75% हिस्सा निकाल सकता है। बाकी बचा 25% हिस्सा 12 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ही निकाला जा सकेगा। पूरा 100% पीएफ सिर्फ 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर, विदेश में बसने पर या गंभीर अपंगता की स्थिति में ही मिलेगा।

        पेंशन (EPS) निकासी पर नया पेंच

        पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हर्ष रोहड़ा ने बताया कि एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) के नियमों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पेंशन का पैसा निकाला जा सकता था। अब इसके लिए कम से कम 36 महीने (3 साल) का इंतजार करना होगा। सरकार चाहती है कि लोग पेंशन फंड को बीच में न तोड़ें और बुढ़ापे में पेंशन का फायदा उठाएं।

        3 दिन में खाते में आएगा पैसा

        ईपीएफओ ने अपनी डिजिटल सेवाओं को भी अपग्रेड किया है। अब बीमारी, पढ़ाई या शादी के लिए क्लेम करने पर 3 दिन के भीतर पैसा खाते में आ जाएगा। इसके लिए इंसानी दखल की जरूरत नहीं होगी। ₹5 लाख तक के क्लेम अब ऑटो-सेटेल होंगे। सबसे राहत की बात यह है कि अब क्लेम फॉर्म भरते समय कैंसिल चेक या बैंक पासबुक अपलोड करने की मजबूरी भी खत्म कर दी गई है।

        ITR Filing 2026: हर कोई नहीं भर सकता ITR-1, इन 10 मामलों में चुनना होगा दूसरा फॉर्म

        Disclaimer: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट/ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनीकंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

        Posted in Share Market  |  Tagged 10, 2026, Employee Provident Fund, EPF, EPF Rules 2026, EPF withdrawal, EPFO, EPFO Claim Settlement, EPFO New Rules, EPFO Update, eps, EPS Rules, ITR, ITR filing, ITR Filing 2026, PF Account, PF News, PF Withdrawal Rules, ईपीएफ नियम, ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि, निवेश, पीएफ, पीएफ खाता, पीएफ खाताधारक, पीएफ निकासी, पीएफ नियम, ब्रोकरेज फर्म, मनीकंट्रोल, रिटायरमेंट
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