योगी सरकार का त्योहारों पर तोहफा, दिवाली-छठ पर 24 घंटे मिलेगी बिजली

योगी सरकार का त्योहारों पर तोहफा, दिवाली-छठ पर 24 घंटे मिलेगी बिजली

uppcl News

Yogi Government: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली, छठ और अन्य त्योहारों पर प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी तेज कर दी है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को त्योहारों के दौरान 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दीपावली प्रकाश का पर्व है, इसलिए अनावश्यक शटडाउन और बार-बार बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

 

एके शर्मा ने कहा कि त्योहार के समय बकाया वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं के कनेक्शन न काटे जाएं। बड़े और संगठित बिजली चोरों को चिह्नित कर उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए तथा छोटे उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशान न किया जाए।

झटपट पोर्टल के आवेदनों का तत्काल हो निस्तारण

ऊर्जा मंत्री ने झटपट पोर्टल पर विद्युत कनेक्शन को लेकर अधिकारियों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने तथा निरस्त किए गए आवेदनों की समीक्षा कर व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्देश दिए कि नियमित बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को बकायेदारों के कारण ट्रिपिंग और बिजली कटौती की समस्या न झेलनी पड़े। जहां जरूरत हो, वहां ट्रांसफार्मरों का क्षमता विस्तार तत्काल किया जाए। ऊर्जा मंत्री ने नवंबर के बिजली बिलों में 9.70 प्रतिशत राहत पर उपभोक्ताओं को बधाई दी। इससे घरेलू, व्यावसायिक सहित अन्य श्रेणियों को लगातार पांचवें महीने सीधा लाभ मिलेगा।

नगर पंचायतों में भी मिलेगी बेहतर बिजली आपूर्ति 

नवसृजित नगर पंचायतों की विद्युत व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मंत्री एके शर्मा ने कहा कि इन क्षेत्रों में मुख्यालयों की तर्ज पर निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने को नगर विकास विभाग तैयार है, इसलिए विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम किया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा रणवीर प्रसाद, यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार, एमडी मयूर माहेश्वरी सहित विद्युत विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 

उप्र में सरकारी नौकरी के लिए चरित्र सत्यापन के नियम सख्त

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए चरित्र सत्यापन के नियम सख्त करते हुए हिंसक तरीकों से स्थापित व्यवस्था बदलने की पैरवी करने वाले संगठनों से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया है।

प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) एम. देवराज ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद 28 अक्टूबर को इस संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। ये नियम राज्य सरकार के सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों तथा शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों पर लागू होंगे।

आदेश के मुताबिक ऐसे किसी संगठन का सदस्य पाया गया उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा जिसका उद्देश्य हिंसक तरीकों से स्थापित व्यवस्था को बदलना है।

हालांकि, किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा का समर्थक होना अयोग्यता का आधार नहीं होगा।

सरकार ने हत्या, डकैती, बलात्कार, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, भ्रष्टाचार, आतंकवादी गतिविधियों, भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक करने और प्रश्नपत्र हल कराने से जुड़ संगठित गिरोह चलाने जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त उम्मीदवारों के सरकारी नौकरी पाने पर भी रोक लगाई है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार अगर कोई उम्मीदवार 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद चरित्र सत्यापन की तारीख से पिछले तीन वर्षों के दौरान हिंसक गतिविधियों या स्थापित व्यवस्था को हिंसक तरीके से बदलने से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहा है तो यह माना जाएगा कि वह अब भी सक्रिय रूप से ऐसी गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है। हालांकि, उसके आचरण और सोच में वास्तविक सकारात्मक बदलाव के दस्तावेजी प्रमाणों पर विचार किया जा सकेगा।

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सरकार ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होने या पुलिस जांच लंबित रहने से किसी उम्मीदवार को स्वत: अयोग्य नहीं माना जाएगा।

इसी तरह, बरी हो चुके उम्मीदवारों, कानूनी तरीके से समझौता करने वाले मामलों और किशोर न्याय अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में भी स्वत: अयोग्यता लागू नहीं होगी।

नियमों के तहत, चरित्र सत्यापन लंबित होने के कारण नियुक्ति पत्र रोकना जरूरी नहीं होगा। नियुक्ति प्राधिकारी उम्मीदवार के स्वघोषणा पत्र और निर्धारित शपथपत्र के आधार पर अस्थायी नियुक्ति दे सकते हैं और बाद में जानकारी गलत पाए जाने पर नियुक्ति रद्द करने के साथ आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

जिला पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) को सत्यापन संबंधी अनुरोध मिलने के 30 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी।

आदेश के मुताबिक गृह विभाग समयसीमा के पालन की निगरानी करेगा मगर उम्मीदवारों को पूछताछ के लिए घर बुलाने या पुलिस थाने में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने पर जिलाधिकारी को अंतिम सिफारिश भेजने से पहले उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा।

मौजूदा राज्य कर्मचारियों का दोबारा चरित्र सत्यापन नहीं कराया जाएगा, हालांकि उनके पुराने विभागों से आवश्यक सेवा संबंधी अभिलेख मंगाए जा सकेंगे।

Pic Credit : UNI

यूपी में अब हिंसक प्रदर्शन में शामिल हुए तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी! योगी सरकार ने सख्त किए कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नियम

New rules for protests in UP: उत्तर प्रदेश में अब सरकार बदलने के लिए अगर युवा सड़क पर उतरकर हिंसा करते हैं, तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों में चयनित उम्मीदवारों के लिए कैरेक्टर वेरिफिकेशन (character verification) के नियमों को कड़ा कर दिया है। इस नए फैसले के तहत “मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से हिंसक गतिविधियों” में शामिल रहने वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। यह कदम हाल ही में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान “सत्ता परिवर्तन” (regime change) की मांग को लेकर दिल्ली में हुए प्रदर्शनों को लेकर जारी विवाद के बीच उठाया गया है।

विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस फैसले की आलोचना की है। नियुक्ति और कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज की तरफ से जारी ये गाइडलाइंस इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद आए हैं। ये नियम यूपी सरकार के विभागों, निगमों, परिषदों और स्थानीय निकायों में सीधी भर्ती पर लागू होंगे।

गाइडलाइंस में क्या है?

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी ऐसे संगठन की सदस्यता, जो हिंसक तरीकों से मौजूदा व्यवस्था को बदलने की वकालत करता हो उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने का आधार बन सकती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट से ठीक पहले के तीन सालों के दौरान (उम्मीदवार के 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद) ऐसी गतिविधियों में शामिल होने को व्यक्ति के लगातार ऐसे कार्यों से जुड़े होने का संकेत माना जा सकता है। हालांकि, अगर इस बात के ठोस सबूत मिलते हैं कि उम्मीदवार के आचरण में बदलाव आया है, तो इस धारणा पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

इन पर नहीं होगा असर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी को सरकारी नौकरी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही, केवल FIR दर्ज होने या कोई जांच लंबित होने भर से ही कोई उम्मीदवार स्वतः अयोग्य नहीं हो जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कुछ अज्ञात समूहों द्वारा देश को अस्थिर करने और बांग्लादेश जैसी राजनीतिक उथल-पुथल पैदा करने की कोशिशों के प्रति चेतावनी दी थी।

बता दें कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में आदित्यनाथ ने कहा था कि लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता अराजकता के जरिए नहीं, बल्कि जनता के जनादेश (people’s mandate) से हासिल की जानी चाहिए।

सिर्फ FIR दर्ज होने से आवेदक अयोग्य नहीं होंगे

संशोधित नियमों के अनुसार, किसी उम्मीदवार के खिलाफ केवल FIR दर्ज होने या जांच लंबित रहने के आधार पर उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। जिन मामलों में उम्मीदवार बरी हो गया हो, जो मामले आपसी समझौते से सुलझ गए हों, या जो मामले ‘किशोर न्याय कानून’ (Juvenile Justice Law) के दायरे में आते हों, उनके आधार पर भी उम्मीदवार को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

कैरेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट (character verification report) लंबित होने की वजह से नियुक्ति पत्र (appointment letter) को रोका नहीं जाएगा। संबंधित अधिकारी उम्मीदवार से स्व-घोषणा पत्र और जरूरी दस्तावेज लेकर उसे ‘प्रोविजनल अपॉइंटमेंट’ (provisional appointment) दे सकते हैं। हालांकि, अगर वेरिफिकेशन के दौरान यह पता चलता है कि उम्मीदवार अयोग्य है या उसने गलत जानकारी दी है, तो उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

मौजूदा कर्मचारियों को नए सिरे से वेरिफिकेशन से छूट

नए नियमों के तहत, जो सरकारी कर्मचारी पहले से ही नौकरी में हैं, उन्हें फिर से कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, नियुक्ति करने वाले अधिकारी उनके पिछले विभागों से जरूरी जानकारी मांग सकते हैं। इन गाइडलाइंस में जिला पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) के लिए यह डेडलाइन तय की गई है कि वे अनुरोध मिलने के 30 दिनों के भीतर वेरिफिकेशन रिपोर्ट सौंप दें।

गृह विभाग (Home Department) इस प्रोसेस में होने वाली देरी की निगरानी करेगा। पुलिस और LIU के कर्मचारियों को उम्मीदवार के घर जाने की जरूरत नहीं होगी और न ही उम्मीदवार का वहां व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना अनिवार्य होगा। यदि वेरिफिकेशन रिपोर्ट उम्मीदवार के खिलाफ (प्रतिकूल) आती है, तो जिला मजिस्ट्रेट को सिफारिश भेजने से पहले उम्मीदवार को अपना पक्ष रखने का मौका देना होगा।

विपक्ष ने उठाए सवाल

समाजवादी पार्टी (SP) ने इस आदेश की आलोचना करते हुए इसकी तुलना ब्रिटिश शासन के दौरान लगाई गई पाबंदियों से की है। पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर ने NDTV से कहा कि विरोध करने का अधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सरकार में बदलाव चुनाव जैसी स्थापित लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जरिए ही होना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर डराने-धमकाने का तरीका अपनाने का आरोप लगाया।

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कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी इस तरह के मामलों को तय करने के सरकार के अधिकार पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि इस तरह के मुद्दों पर फैसला अदालतों को करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम ‘जेन जेड’ (Gen Z) के विरोध-प्रदर्शनों को लेकर सरकार की घबराहट को दर्शाता है। फिलहाल, यह विवाद आगामी यूपी चुनाव तक जा सकता है।