EPFO Alert: PF फंड का क्लेम और e-नॉमिनेशन के लिए तुरंत अपडेट करें प्रोफाइल फोटो, नहीं तो हो सकती है परेशानी

EPFO Alert: अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। EPFO ने अपने सदस्यों को सलाह दी है कि वे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (Unified Member Portal) पर अपनी प्रोफाइल फोटो अपडेट कर लें। यह फोटो ई-नॉमिनेशन (e-nomination) की प्रक्रिया पूरी करने और ऑनलाइन PF फंड के क्लेम के दौरान पहचान वेरीफाई करने में अहम भूमिका निभाती है। प्रोफाइल फोटो अपडेट नहीं होने पर आपको कुछ सर्विस का लाभ लेने में देरी या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

यह प्रोफाइल फोटो पीएफ सदस्यों की एक विजुअल पहचान के रूप में काम करती है। इससे विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के दौरान ईपीएफओ को खाताधारक की पहचान वेरिफाई करने में मदद मिलती है। हालांकि सभी ईपीएफओ लेन-देन के लिए फोटो अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन ई-नॉमिनेशन जैसी कुछ खास सेवाओं के लिए यह बेहद जरूरी है। प्रोफाइल फोटो अपडेट रहने से पीएफ दावों की प्रोसेसिंग के दौरान होने वाली देरी से बचा जा सकता है।

e-Nomination के लिए क्यों जरूरी है प्रोफाइल फोटो?

EPFO के मुताबिक, सदस्यों को अपनी प्रोफाइल में हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी चाहिए। यह e-Nomination पूरा करने के लिए जरूरी है। e-Nomination के जरिए सदस्य अपने परिवार के किसी सदस्य या पात्र व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं। ताकि सदस्य की मृत्यु होने पर EPF, Employees Pension Scheme (EPS) और Employees’ Deposit Linked Insurance (EDLI) का लाभ आसानी से नामित व्यक्ति को मिल सके।

PF क्लेम के निपटारे में मिलती है मदद

यदि सदस्य की प्रोफाइल पूरी तरह अपडेट रहती है, तो EPFO को ऑनलाइन पहचान सत्यापित करने में आसानी होती है। इससे PF से जुड़े दावों के निपटारे में कम समय लगता है और कागजी प्रक्रिया भी घट जाती है। वैध e-Nomination होने पर नामित व्यक्ति को क्लेम सेटलमेंट में भी कम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

इन जानकारियों को भी रखें अपडेट

EPFO ने सदस्यों को सलाह दी गई है कि प्रोफाइल फोटो के अलावा आधार, PAN, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी पोर्टल पर सही तरीके से लिंक और वैरीफाई रखें। इससे e-Nomination, ऑनलाइन PF निकासी, पेंशन संबंधी सेवाओं और अन्य डिजिटल सुविधाओं का लाभ बिना किसी बाधा के लिया जा सकता है। साथ ही अपने पहचान प्रमाण दस्तावेजों को भी अपडेट रखें। इन सभी जानकारियों को अपडेट रखने से ई-नॉमिनेशन, ऑनलाइन पीएफ निकासी (PF Withdrawal) और पेंशन से जुड़ी डिजिटल सेवाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के तेजी से मिलता है।

EPFO पोर्टल पर प्रोफाइल फोटो अपडेट करने के आसान स्टेप्स

EPFO सदस्य इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी प्रोफाइल फोटो अपडेट कर सकते हैं:-

पोर्टल पर लॉग इन करें: सबसे पहले ईपीएफओ यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (EPFO Unified Member Portal) पर जाएं। फिर अपने यूएएन (UAN), पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके लॉग इन करें।

प्रोफाइल सेक्शन में जाएं: डैशबोर्ड पर जाने के बाद ‘Profile’ या ‘View’ सेक्शन पर नेविगेट करें और प्रोफाइल फोटो अपलोड/अपडेट करने के विकल्प को चुनें।

फोटो का चयन करें: एक हालिया पासपोर्ट साइज फोटो चुनें जो पोर्टल की तय फाइल साइज और फॉर्मेट की शर्तों को पूरा करती हो।

अपलोड और सेव करें: चुनी गई फोटो को अपलोड करें और बदलावों को सेव (Save) कर दें।

वेरीफाई करें: आगे की ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया या ऑनलाइन क्लेम फाइल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि अपडेट की गई फोटो आपके प्रोफाइल पर सही तरीके से दिख रही है या नहीं।

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EPF Scheme 2026: बीमारी समेत 6 कारणों से कर सकेंगे आंशिक निकासी, जानिए कितना मिलेगा पैसा

EPF Scheme 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPF से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सदस्य कम से कम छह अलग-अलग कारणों से अपने EPF खाते से आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) कर सकते हैं।

EPF Scheme 2026 29 जून 2026 से लागू हो गई है। इसके साथ ही इसने EPF Scheme 1952 की जगह ले ली है। इसके पैरा 46 के मुताबिक, भविष्य निधि आयुक्त (Provident Fund Commissioner) सदस्य को EPF खाते से कम से कम 1,000 रुपये की आंशिक निकासी की अनुमति दे सकते हैं।

हालांकि, एक शर्त भी है। नए नियमों के तहत EPF खाते में हमेशा कम से कम 25% बैलेंस बनाए रखना होगा। इस न्यूनतम बैलेंस में कर्मचारी और कंपनी (Employer) दोनों के योगदान शामिल होंगे। आप बाकी 75% रकम निकाल सकते हैं, जो Eligible Member Balance रहेगा। आइए जानते हैं किन-किन वजहों से EPF से पैसा निकाला जा सकता है।

बीमारी के इलाज के लिए

अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो 12 महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद आप एलिजबल मेंबर बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं।

मान लीजिए आपके EPF खाते में कुल 1 लाख रुपये हैं। ऐसे में 25 हजार रुपये खाते में न्यूनतम बैलेंस के तौर पर बने रहेंगे और आप अधिकतम 75 हजार रुपये तक निकाल सकेंगे।

घर खरीदने के लिए

EPF Scheme 2026 के तहत घर से जुड़े कई कामों के लिए भी पैसे निकाले जा सकते हैं। इसमें फ्लैट या मकान खरीदना शामिल है। घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने पर भी पैसा निकाला जा सकता है। मकान बनाने के लिए भी यह सुविधा मिलेगी। अगर आपने घर खरीदने या बनाने के लिए होम लोन लिया है, तो उसकी रकम चुकाने के लिए भी EPF से पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा, पुराने घर की मरम्मत, विस्तार या रेनोवेशन के लिए भी आंशिक निकासी की अनुमति है।

इन सभी उद्देश्यों के लिए 12 महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद एलिजबल मेंबर बैलेंस का 100% तक निकाला जा सकता है। हालांकि, इस सुविधा का फायदा पूरे मेंबरशिप पीरियड में अधिकतम 5 बार ही उठाया जा सकेगा।

पढ़ाई के लिए

अगर आपको या परिवार के किसी सदस्य की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है, तो 12 महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद एलिजबल मेंबर बैलेंस का 100% तक निकासी की जा सकती है। इस वजह से अधिकतम 10 बार पैसे निकाले जा सकते हैं।

शादी के लिए

अपने या परिवार के किसी सदस्य की शादी के खर्च के लिए भी EPF से पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए भी 12 महीने की सदस्यता पूरी होना जरूरी है। इस श्रेणी में एलिजबल मेंबर बैलेंस का 100% तक निकाला जा सकता है। हालांकि, इस सुविधा का इस्तेमाल पूरे सदस्यता काल में 5 बार से ज्यादा नहीं किया जा सकेगा।

खास हालात में

नई योजना में कुछ विशेष हालात के लिए भी EPF से आंशिक निकासी की अनुमति दी गई है। ऐसे मामलों में 12 महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद एलिजबल मेंबर बैलेंस का 100% तक निकाला जा सकता है।

नियमों के मुताबिक, इस श्रेणी में आंशिक निकासी की अनुमत संख्या की गणना प्रत्येक सदस्य के लिए 29 जून 2025 से नए सिरे से की जाएगी। इसे EPF Scheme 2026 की शुरुआत की तारीख के रूप में बताया गया है।

नौकरी छोड़ने पर

अगर कोई कर्मचारी 12 महीने की सदस्यता पूरी होने से पहले ही नौकरी छोड़ देता है, तब भी वह EPF से पैसा निकाल सकता है।

ऐसे मामलों में सदस्य एलिजबल मेंबर बैलेंस का 100% तक निकाल सकता है। हालांकि, इस आधार पर एक वित्त वर्ष में दो बार से ज्यादा निकासी की अनुमति नहीं होगी।

PF के टैक्स फ्री विड्रॉल के रूल क्या हैं, आपको किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और क्लेम प्रोसेस क्या है? सब जानिए

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी निवेश, लोन, टैक्स, बीमा या दूसरे वित्तीय फैसले लेने से पहले संबंधित एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें। मनीकंट्रोल किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस की सिफारिश नहीं करता।

PF Withdrawal Rules: क्या PF का पूरा पैसा निकाला जा सकता है? जानिए नियम और शर्तें

EPFO Rules: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को मुख्य रूप से रिटायरमेंट यानी बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य बचत के रूप में तैयार किया गया है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या वे जब चाहें अपने पीएफ खाते से 100% पैसा निकाल सकते हैं? खासकर ऐसे समय में जब EPFO 3.0 और डिजिटल सेवाओं के अपग्रेडेशन की चर्चाएं जोरों पर हैं, पीएफ विड्रॉल के नियमों को समझना बेहद जरूरी है।

अगर आप भी अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालने की सोच रहे हैं, तो इसका सीधा जवाब है- नहीं, आप नौकरी के दौरान जब चाहें तब पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, एक्टिव नौकरी के दौरान पूरा फंड निकालने पर रोक है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में इसकी इजाजत मिलती है। आइए जानते हैं पीएफ विड्रॉल से जुड़े जरूरी नियम।

कब निकाल सकते हैं अपने पीएफ का 100% पैसा?

EPFO के मौजूदा नियमों के अनुसार, केवल दो मुख्य परिस्थितियों में ही आप अपने खाते से पूरा फंड निकाल सकते हैं:

1. रिटायरमेंट के समय: जब कर्मचारी की उम्र 58 वर्ष हो जाती है, तब वह फाइनल सेटलमेंट के लिए आवेदन कर सकता है और अपने खाते में जमा पूरा पैसा निकाल सकता है।

2. नौकरी छूटने या बेरोजगारी की स्थिति में: अगर आपकी नौकरी चली जाती है, तो आप बेरोजगारी के दौरान वित्तीय मदद के लिए पैसा निकाल सकते हैं।

1 महीना बेरोजगार रहने पर: आप अपने कुल पीएफ बैलेंस का 75% तक हिस्सा निकाल सकते हैं।

2 महीने या उससे अधिक बेरोजगार रहने पर: आप बचे हुए बाकी बचे हुए 25% के लिए भी क्लेम कर सकते हैं और इस तरह पूरा 100% फंड निकाल सकते हैं।

नौकरी बदलने पर क्या पैसा निकालना सही है?

कई कर्मचारियों को यह गलतफहमी होती है कि जब वे कंपनी बदलते हैं, तो उन्हें पुराना पीएफ का पैसा निकाल लेना चाहिए। लेकिन EPFO हमेशा यही सलाह देता है कि नौकरी बदलने पर पैसा निकालने के बजाय अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) का इस्तेमाल करके पीएफ को नई कंपनी में ट्रांसफर कर लें।

ऐसा करना क्यों जरूरी है?

  • ब्याज का नुकसान नहीं: फंड ट्रांसफर करने से आपके पैसे पर सालाना ब्याज मिलना जारी रहता है।
  • सर्विस रिकॉर्ड: आपकी नौकरी का रिकॉर्ड बिना टूटे लगातार चलता रहता है।
  • टैक्स का झंझट: बार-बार नौकरी बदलने पर पैसा निकालने से आपके रिटायरमेंट का फंड तो कम होता ही है, साथ ही कुछ मामलों में इस पर टैक्स भी देना पड़ सकता है।

नौकरी के दौरान केवल आंशिक विड्रॉल की अनुमति

भले ही नौकरी के दौरान पूरा पैसा निकालने पर पाबंदी हो, लेकिन ईपीएफओ अपने सदस्यों को कुछ खास और जरूरी जरूरतों के लिए एडवांस के रूप में आंशिक निकासी की अनुमति देता है। आप इन कामों के लिए नौकरी के दौरान पैसा निकाल सकते हैं:

  • उच्च शिक्षा और बच्चों या खुद की शादी के लिए।
  • घर खरीदने, जमीन खरीदने या मकान बनवाने के लिए।
  • होम लोन का पुनर्भुगतान करने के लिए।
  • खुद के या परिवार के गंभीर इलाज के लिए।

नोट: इन सभी श्रेणियों के लिए आपकी सर्विस की अवधि और विड्रॉल की लिमिट के नियम अलग-अलग होते हैं।

पैसा निकालने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

भले ही पीएफ का पैसा निकालने से आपको तुरंत कैश मिल जाता है, लेकिन ऐसा करने से आपके बुढ़ापे की सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है। ईपीएफ एक बेहतरीन निवेश माध्यम है जहां आपको अनिवार्य बचत, नियोक्ता का योगदान और टैक्स-फ्री सालाना ब्याज का तगड़ा कॉम्बिनेशन मिलता है। इसलिए, जब तक कोई बेहद गंभीर इमरजेंसी न हो, अपने पीएफ कॉर्पस को हाथ न लगाएं और नौकरी बदलने पर इसे हमेशा ट्रांसफर ही करें।

पीएफ का पैसा अटक गया या क्लेम हुआ रिजेक्ट? जानें EPFO में कंप्लेन फाइल करने से लेकर समाधान पाने का पूरा प्रोसेस

EPFO Grievance Management System: नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) रिटायरमेंट फंड जमा करने का एक बेहद जरूरी जरिया है। अक्सर वर्किंग प्रोफेशनल्स को पीएफ का पैसा निकालने में देरी, ट्रांसफर रिक्वेस्ट अटकने, कंपनी द्वारा पीएफ का योगदान जमा न करने या केवाईसी (KYC) डिटेल्स अपडेट न होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पीएफ खाताधारकों को ईपीएफओ के दफ्तर के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। EPFO एक ऑनलाइन शिकायत निवारण की सुविधा देता है। इसे EPF i-Grievance Management System (EPFiGMS) कहा जाता है। इसके जरिए पीएफ मेंबर्स, पेंशनभोगी और एम्प्लॉयर्स अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं और उनके स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं।

क्यों जरूरी है ईपीएफओ शिकायत पोर्टल (EPFiGMS)?

अगर पीएफ से जुड़ी समस्याओं को संबंधित ईपीएफओ कार्यालय के संज्ञान में न लाया जाए तो उन्हें सुलझने में लंबा समय लग सकता है। इस ग्रीवांस पोर्टल के जरिए आपकी शिकायतें सीधे आपके UAN, पीएफ अकाउंट या पेंशन रिकॉर्ड से जुड़े सही ईपीएफओ ऑफिस तक ऑटोमैटिकली पहुंच जाती हैं। एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद EPFO एक रजिस्ट्रेशन नंबर जेनरेट करता है। इसका इस्तेमाल कर आप अपनी शिकायत का स्टेट्स ट्रैक भी कर सकते हैं।

इस पोर्टल पर उठाई जाने वाली मुख्य समस्याएं:

  • पीएफ निकासी में देरी।
  • पीएफ फंड ट्रांसफर से जुड़ी दिक्कतें।
  • पेंशन से जुड़े मामले।
  • गलत व्यक्तिगत जानकारियां।
  • केवाईसी से जुड़ी गड़बड़ियां।
  • कंपनी के योगदान से जुड़े विवाद और पासबुक से जुड़ी समस्याएं।

EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का पूरा प्रोसेस जानिए

इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया काफी आसान और साफ-सुथरी है। यहां नीचे इसे स्टेप बाई स्टेप समझाया गया है-

  • पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक EPFiGMS पोर्टल पर विजिट करें।
  • कैटेगरी चुनें: होमपेज पर दिए गए Register Grievance विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपको खुद को पीएफ मेंबर, पेंशनर, एम्प्लॉयर या ‘अन्य’ कैटेगरी के रूप में चुनना होगा।
  • UAN और वेरिफिकेशन: अगर आप एक पीएफ मेंबर (कर्मचारी) हैं तो अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दर्ज करें और आवश्यक वेरिफिकेशन स्टेप्स को पूरा करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
  • अकाउंट का चयन: ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा होते ही पोर्टल आपके यूएएन से जुड़े सभी पीएफ खातों की लिस्ट दिखाएगा।
  • शिकायत का ब्योरा दें: अब उस पीएफ खाते को सिलेक्ट करें जिससे जुड़ी समस्या है और सही ग्रीवांस टाइप चुनें। समस्या के बारे में पूरी और सही जानकारी विस्तार से लिखें ताकि ईपीएफओ अधिकारी आपके मामले को ठीक से समझ सकें।
  • दस्तावेज अटैच करें: आप अपनी शिकायत के समर्थन में कोई भी दस्तावेज, स्क्रीनशॉट या ईमेल की इमेज भी अटैच कर सकते हैं।
  • रजिस्ट्रेशन नंबर संभालें: एप्लिकेशन सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इस नंबर को संभाल कर रखें क्योंकि भविष्य में शिकायत को ट्रैक करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी।

अपनी शिकायत का स्टेटस कैसे ट्रैक करें?

शिकायत दर्ज करने के बाद मेंबर्स जब चाहें इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए दोबारा EPFiGMS पोर्टल पर जाएं और View Status पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य आवश्यक जानकारियां दर्ज करें। इसके बाद स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपकी शिकायत केवल दर्ज हुई है, उसकी जांच चल रही है या फिर उस पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। पोर्टल पर संबंधित ईपीएफओ विभाग की टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं भी देखी जा सकती हैं। अगर ईपीएफओ को आगे की जांच के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होती है तो यह पोर्टल यूजर्स को और दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा भी देता है।

अगर शिकायत के बाद भी समाधान न मिले तो क्या करें?

ज्यादातर मामलों में समस्याओं का समाधान EPFiGMS पोर्टल के माध्यम से ही हो जाता है। इसके बावजूद जो सदस्य अपने मामले के निपटारे के तरीके से संतुष्ट नहीं हैं वे इसी पोर्टल के जरिए रिमाइंडर भेज सकते हैं। इसके अलावा वे सरकार के पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस सिस्टम के तहत उपलब्ध अन्य तरीकों से शिकायत को आगे बढ़ा सकते हैं। इंटरनेट पर शेयर किए गए कुछ हालिया अनुभवों से पता चलता है कि कुछ मामलों को EPFiGMS से आगे उच्च अधिकारियों तक भी ले जाया गया है।

ये काम की बातें भी जान लें

शिकायत दर्ज करने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि आपका UAN, आधार, पैन, बैंक डिटेल्स और केवाईसी जानकारी पूरी तरह सही और अपडेटेड है या नहीं। कई बार पीएफ क्लेम में देरी प्रोसेसिंग की गलती से नहीं बल्कि इन रिकॉर्ड्स में मिसमैच (डिटेल्स का आपस में मेल न खाना) होने के कारण होती है।

FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1- क्या बिना UAN के भी EPFO में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है?

उत्तर: हां। जिन व्यक्तियों के पास UAN, एस्टेब्लिशमेंट नंबर या पीपीओ PPO नंबर नहीं है वे भी Others कैटेगरी को चुनकर संबंधित ईपीएफओ कार्यालय का जरूरी विवरण देकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

Q2- शिकायत दर्ज करते समय कौन से दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं?

उत्तर: मेंबर्स अपनी समस्या को बेहतर ढंग से समझाने के लिए क्लेम डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट, स्क्रीनशॉट, कंपनी के साथ हुए संवाद (ईमेल आदि) और अन्य संबंधित प्रमाणों जैसे सहायक दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं।

Q3- क्या शिकायत का स्टेटस ऑनलाइन चेक किया जा सकता है?

उत्तर: हां। EPFiGMS पोर्टल पर View Status की सुविधा उपलब्ध है, जहां मेंबर्स शिकायत दर्ज करते समय मिले रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके अपनी शिकायत की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं।

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EPFO 3.0: अब UPI और ATM से भी निकाल सकेंगे PF का पैसा! जानें नया नियम, विड्रॉल लिमिट और पूरी डिटेल

EPFO 3.0 UPI and ATM Based PF Withdrawal: नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। सरकार जल्द ही EPFO 3.0 लॉन्च करने जा रही है, जो पीएफ सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल, पेपरलेस और पारदर्शी बना देगा।

इस नए अपग्रेड के बाद ईपीएफओ मेंबर्स जरूरत पड़ने पर सीधे UPI और ATM के जरिए भी अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने पुष्टि की है कि इस नए सिस्टम की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसके रोलआउट की घोषणा की जाएगी।

अगर आप भी पीएफ खाताधारक हैं, तो आइए जानते हैं कि इस नए सिस्टम में क्या-क्या बदलने वाला है और आप कितना पैसा निकाल पाएंगे।

UPI और ATM से कब शुरू होगी पैसे निकालने की सुविधा?

EPFO ने इस नए आधुनिक सिस्टम की टेस्टिंग का काम पूरी तरह खत्म कर लिया है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इसकी लॉन्चिंग की किसी सटीक तारीख या महीने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि इसे जल्द ही लाइव कर दिया जाएगा।

कैसे काम करेगा यह सिस्टम?

EPFO 3.0 लागू होने के बाद सब्सक्राइबर्स सीधे अपने आधार-लिंक्ड और सीडेड बैंक खातों के माध्यम से एटीएम या यूपीआई का उपयोग करके पीएफ राशि को तुरंत ट्रांसफर या विड्रॉ कर सकेंगे। इससे कागजी कार्रवाई और क्लेम सेटलमेंट में होने वाली देरी से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी।

कितना पैसा निकाल सकेंगे मेंबर्स? जानें लिमिट

नए नियमों के तहत, जब यह सुविधा लाइव हो जाएगी, तब योग्य मेंबर्स अपने कुल ईपीएफ (EPF) बैलेंस का 50% से 75% तक हिस्सा निकाल सकेंगे। लंबी अवधि की बचत और रिटायरमेंट सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुल कॉर्पस का कम से कम 25 फीसदी हिस्सा हमेशा खाते में लॉक रहेगा। इसे मेंबर्स नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ईपीएफओ का मुख्य उद्देश्य भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

ऑटो-सेटलमेंट की लिमिट बढ़कर हुई ₹5 लाख

EPFO 3.0 के तहत सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। ऑटो-सेटलमेंट की सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर सीधे ₹5 लाख कर दिया गया है। इस बदलाव की वजह से जैसे ही नया सिस्टम पूरी तरह काम करना शुरू करेगा, पात्र क्लेम का सेटलमेंट महज कुछ ही दिनों के भीतर ऑटोमैटिक हो जाएगा।

EPFO 3.0 के तहत सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। ऑटो-सेटलमेंट की सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर सीधे ₹5 लाख कर दिया गया है

क्या-क्या अन्य बदलाव होंगे?

EPFO 3.0 का उद्देश्य केवल पैसे निकालने की सुविधा देना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को आसान बनाना है। इसके तहत ये प्रमुख डिजिटल बदलाव भी देखने को मिलेंगे:

  • उमंग ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा मिलेगी।
  • इंस्टेंट UAN एक्टिवेशन और पीएफ पासबुक तक तुरंत पहुंच आसान होगी।
  • आधार-लिंक्ड डिवाइसेज के माध्यम से प्रोफाइल में नाम, जन्मतिथि जैसी गलतियों को सुधारना बेहद सरल हो जाएगा।

कुल मिलाकर, EPFO 3.0 के आने से पीएफ खाताधारकों को रियल-टाइम डिजिटल एक्सेस मिलेगा, जिससे क्लेम में होने वाली गलतियां, धोखाधड़ी और देरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हालांकि, एटीएम और यूपीआई सुविधा का लाभ उठाने के लिए मेंबर्स को सरकार की आधिकारिक लॉन्चिंग का थोड़ा इंतजार करना होगा।