आज से काउंटर टिकट पर भी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लागू, जानें मात्र 45 पैसे में कैसे मिलेगा फायदा?

आज से काउंटर टिकट पर भी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लागू, जानें मात्र 45 पैसे में कैसे मिलेगा फायदा?

अगर आप ट्रेन में सफर करने के लिए रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीदते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। अब काउंटर से टिकट लेने पर भी आपको 10 लाख तक का यात्रा बीमा मिलेगा। इससे पहले ये सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक करने पर मिलता था। ऑफलाइन टिकट लेने वालों के लिए बीमा का नियम नहीं था। 
रेलवे बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस सुविधा को काउंटर टिकटों तक बढ़ाने का फैसला किया है। नया नियम 27 अक्टूबर 2026 यानी आज से ही लागू हो रहा है। बीमा लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं।

कितने में मिलेगा बीमा : रेलवे की यात्रा बीमा योजना में यात्रियों को बस 45 पैसे प्रति यात्री का प्रीमियम देना होगा। इस छोटी-सी रकम के बदले दुर्घटना या अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से बीमा कवर मिलता है

कारण : बीमा की रकम
मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता  10 लाख रुपए
स्थायी आंशिक विकलांगता 7.5 लाख रुपए
चोट लगने पर अस्पताल का खर्च 2 लाख रुपए
पार्थिव शरीर को ले जाने का खर्च 10000 रुपए

क्या है शर्त : अगर आप रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीद रहे हैं और यात्रा बीमा लेना चाहते हैं तो रेलवे की कुछ शर्त भी माननी होगी। जैसे आपको टिकट लेते समय डिजिटल पेमेंट ही करना है और टिकट बुक करते समय अपना सही मोबाइल नंबर और डिटेल देना जरूरी है। बता दें कि नकद भुगतान करके बीमा नहीं लिया जा सकता है। अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं और आपने यात्रा बीमा भी लिया है तो बीमा प्रीमियम के पूरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। 45 पैसे के प्रीमियम में से 9 पैसे काटे जाएंगे।

किसे मिलेगी सुविधा : ये सुविधा रिजर्व टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए है। बुकिंग के समय टिकट कंफर्म या RAC होना चाहिए। अगर एक ही PNR पर कई यात्री सफर कर रहे हैं और कुछ यात्रियों का टिकट कंफर्म है, जबकि बाकी वेटिंग लिस्ट में हैं तो भी सारे यात्रियों के लिए बीमा मिल सकता है। बस 5 साल से कम उम्र के उन बच्चों पर बीमा लागू नहीं होता, जिनके लिए बिना सीट के टिकट लिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया ये निर्देश : सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2026 को रेलवे स्टेशन के काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों की तरह ही ट्रैवल बीमा देने का निर्देश दिया। अदालत का कहना था कि बड़ी संख्या में यात्री अब भी स्टेशन के काउंटर से टिकट खरीदते हैं इसलिए उन्हें भी यह सुविधा मिलनी चाहिए।

पहले क्या था, अब क्या बदला : अब तक यह सुविधा केवल ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों को मिलती थी। काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए बीमा का कोई नियम नहीं था। रेलवे बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस सुविधा को काउंटर टिकटों तक भी बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि, बीमा लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं।

45 पैसे में कितना कवर मिलेगा: रेलवे की यात्रा बीमा योजना में यात्री को केवल 45 पैसे प्रति यात्री का प्रीमियम देना होगा। इतनी छोटी रकम में दुर्घटना और अलग-अलग हालात के हिसाब से बीमा कवर मिलता है. किस स्थिति में कितनी रकम मिलेगी, यह इस तरह है।