
रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से रेल टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। 27 अक्टूबर 2026 से यदि कोई यात्री टिकट लेते समय वैकल्पिक यात्रा बीमा का विकल्प चुनता है, तो उसे टिकट किराये और बीमा प्रीमियम सहित पूरी राशि का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, यात्रा बीमा का प्रीमियम नकद में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए बीमा लेने वाले यात्रियों को टिकट काउंटर पर डिजिटल भुगतान की व्यवस्था का इस्तेमाल करना होगा।
किन यात्रियों पर लागू होगा नया नियम?
यह नियम उन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो रेलवे के आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदते समय वैकल्पिक यात्रा बीमा लेना चाहते हैं। ऐसे यात्रियों को टिकट किराये के साथ बीमा प्रीमियम की राशि भी डिजिटल तरीके से चुकानी होगी। यात्रियों को टिकट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास डिजिटल भुगतान का विकल्प उपलब्ध है, ताकि टिकट बुकिंग के दौरान परेशानी न हो।
रेलवे ने डिजिटल भुगतान पर क्यों दिया जोर?
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 5, 10, 20 और 25 पैसे के सिक्के अब कानूनी रूप से वैध मुद्रा नहीं हैं। इसी संदर्भ में टिकट किराये और बीमा प्रीमियम के भुगतान को डिजिटल माध्यम से करने की बात कही गई है। हालांकि, यात्रियों के लिए यह समझना जरूरी है कि वैकल्पिक यात्रा बीमा लेना और टिकट खरीदना दो अलग बातें हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, डिजिटल भुगतान की अनिवार्यता विशेष रूप से उन यात्रियों पर लागू होगी, जो टिकट के साथ यात्रा बीमा का विकल्प चुनते हैं।
यात्रियों को क्या करना चाहिए?
- टिकट काउंटर पर यात्रा बीमा लेने से पहले डिजिटल भुगतान की व्यवस्था रखें।
- टिकट किराये और बीमा प्रीमियम सहित पूरी राशि डिजिटल माध्यम से चुकाने के लिए तैयार रहें।
- टिकट खरीदते समय बीमा की शर्तें और कवरेज ध्यान से पढ़ें।
- अगर यात्रा बीमा नहीं लेना चाहते, तो टिकट बुकिंग के दौरान उपलब्ध विकल्पों और लागू नियमों की पुष्टि काउंटर पर कर लें।


