अमित शाह मानहानि केस में राहुल गांधी बरी, 2018 के विवादित बयान पर सुल्तानपुर कोर्ट का बड़ा फैसला

अमित शाह मानहानि केस में राहुल गांधी बरी, 2018 के विवादित बयान पर सुल्तानपुर कोर्ट का बड़ा फैसला

Rahul Gandhi acquitted in Amit Shah defamation case

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुल्तानपुर की विशेष MP/MLA कोर्ट ने सोमवार को अमित शाह की मानहानि के मामले में बरी कर दिया। इस फैसले से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। ALSO READ: बड़ा हादसा टला! पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपस में टकराईं राहुल गांधी के काफिले की 5 गाड़ियां

 

स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने फैसले के समय पर सांसद राहुल गांधी को उपस्थित रहने का आदेश दिया था। राहुल की उपस्थिति में अदालत ने उन्हें सबूतों के अभाव में इस मामले से बरी कर दिया।

 

क्या है मामला?

राहुल गांधी पर 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है, इसे लेकर अगस्त 2018 में सुल्तानपुर जिले के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अदालत में मामला दर्ज कराया था।

शिकायत में गांधी की टिप्पणी का हवाला दिया गया जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा था कि भाजपा ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष स्वयं हत्या के एक मामले में आरोपी हैं। राहुल गांधी ने जब यह टिप्पणी की थी, उस समय शाह भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष थे। ALSO READ: खरगे के विवादित बयान पर भड़की भाजपा, देश भर में विरोध प्रदर्शन का एलान

 

2024 में राहुल ने किया था सरेंडर 

राहुल ने 20 फरवरी 2024 को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अदालत में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया था, इसके बाद उन्हें 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई थी। इसके बाद अदालत की ओर से कई बार नोटिस जारी कर राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान व्यस्त होने के कारण वह अदालत नहीं पहुंच सके थे।

 

अदालत उन्हें सख्त लहजे में पेश होने का आदेश दिया था, जिसके बाद 26 जुलाई 2024 को राहुल ने सुलतानपुर की अदालत में पहुंचकर बयान दर्ज कराया था और कहा था कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए यह मामला दायर किया गया है।