
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। दिल्ली पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदूषण नियंत्रण के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत कई बड़े और अनिवार्य नियमों की घोषणा की है, जो 1 नवंबर से लागू होंगे।
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मुख्य घोषणाएँ और नए नियम:
डबल होंगे पार्किंग चार्ज: 1 नवंबर से मेट्रो को छोड़कर सभी जगहों पर पार्किंग फीस दोगुनी कर दी जाएगी, ताकि लोग प्राइवेट वाहनों के बजाय मेट्रो का अधिक से अधिक उपयोग करें।
समय में बदलाव और 50% वर्क फ्रॉम होम: दफ्तरों के समय को अलग-अलग (Staggered Timings) कर दिया गया है।
MCD दफ्तर: सुबह 8:30 से शाम 5:00 बजे तक।
दिल्ली सरकार के दफ्तर: सुबह 10:00 से शाम 6:30 बजे तक।
इसके अलावा, सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में इस अवधि के दौरान 50% वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) अनिवार्य कर दिया गया है। इन दिशा-निर्देशों को सेक्शन 5 के तहत जारी कर दिया गया है।
बाहरी वाहनों पर सख्ती: 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर से आने वाले बीएस-6 (BS-6) मानक से कम के वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसमें केवल सीएनजी (CNG), इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और इमरजेंसी एम्बुलेंस को छूट मिलेगी।
कंस्ट्रक्शन पर बैन: 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक सभी प्रकार की तोड़फोड़ (Demolition) और बाहरी निर्माण (Outdoor Construction) गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।


