PM Awas Yojana में किसे मिलेगा घर? नई मंजूरी के बाद जानिए पात्रता, पैसा और आवेदन का तरीका

PM Awas Yojana में किसे मिलेगा घर? नई मंजूरी के बाद जानिए पात्रता, पैसा और आवेदन का तरीका

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प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने अब तक 18.77 लाख घरों को मंजूरी दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, 10 सितंबर 2026 को हुई केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (CSMC) की बैठक में 29 हजार से अधिक अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी गई। इनमें असम, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के लाभार्थी शामिल हैं।

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किन लोगों को मिल सकता है PM Awas Yojana का लाभ?

 

PMAY-U 2.0 मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों के EWS, LIG और MIG परिवारों के लिए है। योजना के तहत पात्र परिवार के पास देश में कहीं भी अपने या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए। योजना की पात्रता में परिवार की वार्षिक आय भी महत्वपूर्ण है।

 

EWS: सालाना आय ₹3 लाख तक

LIG: ₹3 लाख से ₹6 लाख तक

MIG: ₹6 लाख से ₹9 लाख तक

 

योजना के तहत पात्र परिवार घर बना, खरीद या किराये पर ले सकते हैं।

 

सरकार ने कितनी मदद का प्रावधान किया है?

 

PMAY-U 2.0 के अलग-अलग घटकों के अनुसार सहायता अलग है। BLC और AHP के तहत केंद्र सरकार की सहायता का प्रावधान है, जबकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा भी योजना में शामिल है। पात्र होम-लोन लेने वालों के लिए Interest Subsidy Scheme (ISS) के तहत अधिकतम ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है।

 

ISS के तहत पात्र परिवार ₹25 लाख तक के होम लोन और ₹35 लाख तक की संपत्ति के मूल्य पर पहले ₹8 लाख के ऋण के लिए 12 वर्ष तक की अवधि में 4% ब्याज सब्सिडी का लाभ ले सकता है, निर्धारित शर्तों के अधीन।

 

PMAY-U 2.0 में घर पाने के चार रास्ते

 

योजना को चार प्रमुख हिस्सों में लागू किया जा रहा है:

 

1. Beneficiary Led Construction (BLC):

EWS परिवार अपनी उपलब्ध जमीन पर नया पक्का घर बना सकते हैं। जमीन नहीं होने की स्थिति में राज्यों/UTs द्वारा पात्र लाभार्थियों को पट्टा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

 

2. Affordable Housing in Partnership (AHP):

सरकार, सार्वजनिक या निजी एजेंसियों के सहयोग से बनाए गए किफायती घरों में पात्र EWS परिवारों को घर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

 

3. Affordable Rental Housing (ARH):

कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघर लोगों, छात्रों और अन्य पात्र लोगों के लिए किफायती किराये के आवास का प्रावधान है।

 

4. Interest Subsidy Scheme (ISS):

पात्र EWS, LIG और MIG परिवार घर बनाने या खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी ले सकते हैं।

 

कैसे करें आवेदन?

 

पात्र नागरिक PMAY-U 2.0 के Unified Web Portal के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। PIB के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन और योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन के बाद राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और संबंधित स्थानीय निकाय पात्रता शर्तों के आधार पर लाभार्थियों का सत्यापन और चयन करते हैं।

 

PMAY-U 2.0 का आधिकारिक पोर्टल

 

महिलाओं के नाम पर 92% घर

 

PMAY-U 2.0 में महिलाओं के स्वामित्व को भी प्राथमिकता दी गई है। PIB के मुताबिक, मंजूर किए गए 18.77 लाख घरों में से 17.19 लाख यानी करीब 92% घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 1.80 लाख घर वरिष्ठ नागरिकों, 3.25 लाख SC, 1.02 लाख ST और 8.22 लाख OBC लाभार्थियों के लिए मंजूर किए गए हैं।

 

1.25 करोड़ से ज्यादा घर मंजूर

आवास मंत्रालय के अनुसार, PMAY-U और PMAY-U 2.0 को मिलाकर अब तक 1.25 करोड़ से अधिक घर मंजूर किए जा चुके हैं और 1 करोड़ से अधिक घर पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

जरूरी बात : PM Awas Yojana में केवल आवेदन कर देना घर मिलने की गारंटी नहीं है। पात्रता, दस्तावेज, स्थानीय सर्वेक्षण और संबंधित राज्य/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापन के बाद ही लाभार्थी का चयन होता है।