हाईकोर्ट ने कानपुर के बर्खास्त कर्मचारी दिनेश मिश्र को बड़ी राहत देते हुए पूर्ण वेतन के साथ बहाली के बजाय तीन लाख का एकमुश्त मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यूपी स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन को आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर मुआवजे की राशि अदा करने का निर्देश दिया है।
Latest News

