
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर विधवा अनाथ सेस लगा दिया है। 60 पैसे प्रति लीटर का सेस राज्य में पेट्रोल डीजल की बिक्री के समय वसूला जाएगा। नया सेस 11 अगस्त की आधी रात से लागू हो गया है। ALSO READ: Top News : साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज, जुकरबर्ग की AI चेतावनी, पान मसाला की पैकेजिंग पर बड़ा फैसला
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण एवं सहायता से जुड़े कार्यों के लिए पेट्रोल और डीजल पर पर सेस लगाया है। इस फैसले के बाद राजधानी शिमला में पेट्रोल की कीमत 102.45 रुपये से बढ़कर 103.05 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह हाई-स्पीड डीजल पर भी 60 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त उपकर लगाया गया है।
हिमाचल में पहली बार लगा यह उपकर
राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह सेस हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (VAT) अधिनियम, 2005 की धारा 6-ए के तहत लगाया जाएगा। पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की पहली बिक्री पर यह उपकर वसूला जाएगा। ALSO READ: उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर 2017 के बाद क्या बदला?
बजट सत्र में पारित हुआ था विधेयक
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा बजट सत्र के दौरान पारित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के बाद लागू किया गया है। इसने राज्य सरकार को पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर तक का विधवा और अनाथ उपकर लगाने का अधिकार दिया है।


