पहलगाम आतंकी हमले में हाफिज सईद पर NIA कोर्ट सख्त, गैर-जमानती वारंट जारी

non bailable warrent against hafiz saeed

NIA कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में फरार आरोपी और पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। हाफिज सईद को भारत और अमेरिका दोनों ने वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है। उसे 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। ALSO READ: धार भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका, सुप्रीम कोर्ट का मप्र हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार

 

एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 8 जुलाई को यह आदेश पारित किया। इससे दो दिन पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में सईद के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था।

 

एनआईए ने अदालत को बताया कि फरार आतंकी हाफिज सईद, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा का रहने वाला है, पहलगाम आतंकी हमले में आरोपी है और जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है। एजेंसी ने उसके खिलाफ खुली तारीख वाला गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी ताकि आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके।

 

कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ निष्पक्ष, पूर्ण और प्रभावी जांच के लिए जरूरी है। इसलिए उसके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। ALSO READ: होर्मुज में ईरानी हमले में भारतीय की मौत, नाराज भारत ने लिया बड़ा एक्शन

 

गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2025 को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वालों में ज्यादातर पर्यटक थे। इसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में स्थि‍त आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे।