
मेरठ जिला अदालत ने बुधवार को मर्चेंट नेवी कर्मचारी सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया। सौरभ की मार्च 2025 में हत्या की गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान आरोप लगाया था कि हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें मेरठ स्थित घर में सीमेंट से भरे एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में छिपाया गया था।
मामले की जांच से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद इस हत्याकांड ने देशभर में काफी चर्चा बटोरी थी। कई महीनों तक चली सुनवाई और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए जाने के बाद अदालत ने बुधवार को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष ने पहले ही अदालत से आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की थी।
सौरभ राजपूत के साथ क्या हुआ था?
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मुस्कान ने कथित तौर पर हमले से पहले अपने पति सौरभ को नशीली दवा दी थी। इसके बाद आरोप है कि मुस्कान और साहिल ने मार्च 2025 में सौरभ पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर शव के टुकड़े किए और उन्हें एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में रखा। इसके बाद ड्रम को सीमेंट से सील किए जाने का आरोप है।
बाद में पुलिस ने घर से शव के अवशेष बरामद किए। शव को छिपाने के लिए अपनाए गए इस असामान्य तरीके के कारण मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया।
कैसे आगे बढ़ी पुलिस की जांच?
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पुलिस की जांच के बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी घटना के बाद हिमाचल प्रदेश भाग गए थे और करीब दो सप्ताह बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने अपने साक्ष्य पेश किए। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी केके चौबे ने पहले बताया था कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। हालांकि, दोषी ठहराए जाने के बाद सजा की अंतिम अवधि अदालत कानून और मामले में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर तय करेगी।
फैसले से पहले मेरठ कोर्ट में बढ़ाई गई सुरक्षा
बुधवार को फैसले से पहले मेरठ कोर्ट परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विनायक भोसले ने बताया कि कोर्ट परिसर और आसपास अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।


