मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक

मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक

rahul gandhi

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र की निचली अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश की जांच करने पर भी सहमति जताई है, जिसमें राहुल गांधी को 2019 में जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

 

शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा।

 

बॉम्बे हाईकोर्ट में लगा था राहुल को झटका

राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर 2026 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को 2019 में जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया था। यह समन मुंबई की गिरगांव मजिस्ट्रेट अदालत ने 28 अगस्त 2019 को शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जारी किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट को शिकायत पर सुनवाई छह सप्ताह तक टालने का अपना 2021 का आदेश जारी रखने को कहा था, जिससे राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा सकें।

 

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 20 सितंबर 2018 को राजस्थान में एक सार्वजनिक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी। शिकायत में कहा गया कि इन बयानों से प्रधानमंत्री के साथ-साथ भाजपा के सदस्यों और उनसे जुड़े लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। श्रीश्रीमल ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि वह भाजपा के सदस्य हैं और अपने नेता के खिलाफ की गई टिप्पणी से आहत हैं।