दिल्ली-NCR में GRAP-2 की पाबंदियां लागू, बेहद खराब श्रेणी में पहुंची हवा, AQI 324 दर्ज

दिल्ली-NCR में GRAP-2 की पाबंदियां लागू, बेहद खराब श्रेणी में पहुंची हवा, AQI 324 दर्ज

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दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सोमवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण यानी GRAP-2 के तहत पाबंदियां लागू कर दी हैं। राजधानी की हवा बेहद खराब (Very Poor) श्रेणी में पहुंच गई है। सोमवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 324 दर्ज किया गया।

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CAQM के मुताबिक, दिल्ली का AQI 31 अक्टूबर को 117 था, जो मध्यम (Moderate) श्रेणी में आता है। इसके बाद 1 नवंबर को यह बढ़कर 261 पहुंच गया और हवा खराब (Poor) श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं, 2 नवंबर को AQI में और बढ़ोतरी हुई और यह 324 पर पहुंच गया, जो बेहद खराब श्रेणी में है।

 

आयोग ने बताया कि प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण प्रदूषण के स्तर में तेजी से इजाफा हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बने रहने की आशंका है।

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क्या है GRAP-2 और क्यों लागू किया गया?

 

GRAP के दूसरे चरण को तब लागू किया जाता है, जब दिल्ली की हवा खराब से बेहद खराब श्रेणी की ओर बढ़ती है। इसका उद्देश्य प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण करना और हवा की गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकना है। इसके तहत सड़क की सफाई, पानी का छिड़काव, धूल नियंत्रण और यातायात से होने वाले प्रदूषण को कम करने जैसे कदम उठाए जाते हैं।

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लोगों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

 

प्रदूषण बढ़ने के दौरान खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। सुबह और देर शाम बाहर व्यायाम करने से बचें। जरूरत पड़ने पर बाहर निकलते समय अच्छी गुणवत्ता वाला मास्क इस्तेमाल करें और आंखों में जलन, खांसी या सांस लेने में परेशानी होने पर चिकित्सकीय सलाह लें।