
Navratri 2026: अहमदाबाद में नवरात्रि के दौरान 80 से अधिक छोटे-बड़े व्यावसायिक आयोजन होते हैं। इसके अलावा बड़ी सोसायटियों द्वारा भी बड़े पैमाने पर रास-गरबा का आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों में लगाए जाने वाले सभी फूड स्टॉलों के लिए FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
अहमदाबाद नगर निगम के खाद्य विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि यह पंजीकरण नहीं कराया गया तो स्टॉल को सील करने तक की कार्रवाई की जाएगी।
प्रत्येक स्टॉल के लिए अलग से कराना होगा पंजीकरण
अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के खाद्य विभाग ने पिछले सप्ताह बताया था कि पार्टी प्लॉट से लेकर सोसायटियों तक के गरबा आयोजनों में यदि अखाद्य या दूषित सामग्री बेची जाती है, तो विक्रेता या कैटरर्स के साथ-साथ आयोजकों और समिति की भी जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच खाद्य विभाग ने नवरात्रि आयोजनों के सभी फूड स्टॉलों के लिए FSSAI पंजीकरण अनिवार्य करने की चेतावनी दी है। यदि किसी एक ही विक्रेता द्वारा अलग-अलग स्टॉल लगाए जाते हैं, तो उसे प्रत्येक स्टॉल के लिए अलग से पंजीकरण कराना होगा।
आसान ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा करा सकते हैं पंजीकरण
स्टॉल धारक एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से खुद ही यह पंजीकरण करा सकते हैं। आयोजकों से अपील की गई है कि वे FSSAI पंजीकरण के बिना किसी भी विक्रेता को स्टॉल न आवंटित करें। नवरात्रि के दौरान खाद्य विभाग की टीम द्वारा सघन जांच की जाएगी, जिसमें बिना पंजीकरण वाले स्टॉलों को सील करने तक की कार्रवाई की जाएगी।


