Delhi Air Pollution: 5वीं तक स्कूल बंद, इन गाड़ियों पर रोक… GRAP-III लागू, दिवाली से पहले दिल्ली-NCR की हवा में घुला ‘जहर’

Delhi Air Pollution: दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा में खराब हो गई है। दिवाली में अब दो दिन से भी कम समय बाकी है और इसी बीच दिल्ली-NCR में प्रदूषण की स्थिति और खराब हो गई है। वहीं बढ़ते AQI की वजह से अधिकारियों ने पूरे दिल्ली-NCR में GRAP के तीसरे चरण यानी स्टेज-3 की पाबंदियां लागू कर दी हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता काफी खराब रही और यहां AQI 382 दर्ज किया गया। लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। त्योहार से ठीक पहले हवा में बढ़ती गंदगी को रोकने के लिए अब कई सख्त कदम उठाए जाएंगे। आइए जानते हैं GRAP-3 के दौरान किन चीजों पर रहेंगी पाबंदियां

इससे पहले लागू था GRAP-2

दिल्ली-NCR में पहले से ही प्रदूषण को रोकने के लिए GRAP-2 के नियम लागू थे। लेकिन हवा की हालत और खराब होने के बाद अब GRAP-3 की पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। इसके तहत अब प्रदूषण रोकने के लिए और सख्ती की जाएगी। अधिकारियों को नियमों का पालन कराने और हवा को ज्यादा खराब होने से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

कहां पर कितना था AQI

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 301 से 400 के बीच AQI होने पर हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है, जबकि 401 से 500 के बीच का स्तर गंभीर माना जाता है। पिछले 24 घंटों में राजधानी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता काफी खराब रही और यहां AQI 382 दर्ज किया गया। वहीं, नोएडा में ये आंकड़ा 303, ग्रेटर नोएडा में 316, गुरुग्राम में 368 और गाजियाबाद में 257 रहा। इस हिसाब से दिल्ली और NCR के कई शहरों में लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल कम है।

GRAP-III में रहेंगी ये पाबंदियां

GRAP-III लागू होने के बाद प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कई तरह की सख्ती की जाती है। इसके तहत निर्माण कार्यों, वाहनों की आवाजाही और फैक्ट्रियों से जुड़े कामों पर कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं। इन कदमों का मकसद हवा में बढ़ते प्रदूषण को कम करना और लोगों को जहरीली हवा से बचाना है। GRAP-III के नियमों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य वाहनों से निकलने वाले धुएं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। दिवाली से पहले दिल्ली-NCR की हवा और ज्यादा खराब होने की आशंका है। ऐसे में लोगों को प्रदूषण से बचाने और हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रशासन ने ये सख्त कदम उठाए हैं।

GRAP-III के तहत लागू होने वाली प्रमुख पाबंदियां

GRAP-3 के तहत कई सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसमें जरूरी कामों को छोड़कर निर्माण और तोड़-फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर रोक रहेगी। पुराने BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी। स्टोन क्रशर बंद रहेंगे और खनन का काम भी रोक दिया जाएगा। सड़कों की धूल कम करने के लिए मशीनों से सफाई और पानी का छिड़काव बढ़ाया जाएगा। BS-VI मानकों वाली बसों को छोड़कर दूसरे राज्यों से आने वाली डीजल बसों पर रोक रहेगी।

नियमों का पालन नहीं करने वाले ईंट भट्ठे और हॉट मिक्स प्लांट भी बंद किए जाएंगे। इसके अलावा, दिल्ली में गैर-जरूरी मध्यम और भारी डीजल मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक होगी। बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई ऑनलाइन भी करवा सकता है।