दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिल्ली-NCR में इन 2 दिनों और तय समय पर ही जलेंगे ग्रीन पटाखे, जान लीजिए नए नियम

दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिल्ली-NCR में इन 2 दिनों और तय समय पर ही जलेंगे ग्रीन पटाखे, जान लीजिए नए नियम

supreme court

दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए इस बार दीवाली पर प्रदूषण से राहत और त्योहार के उल्लास के बीच संतुलन साधने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश जारी कर दिए हैं। अदालत ने तय तारीखों और समय पर ही केवल ‘ग्रीन पटाखे’ जलाने की छूट दी है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर 7 और 8 नवंबर को दिल्ली NCR में सुबह 6 से 7 और रात को 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी। 9 नवंबर से पटाखों पर फिर प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

 

ऑनलाइन बिक्री पर रोक

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, यानी आप ऑनलाइन आर्डर करके इन्हें नहीं मंगा सकेंगे।

 

इन इलाकों के 300 मीटर दायरे में पटाखे पूरी तरह बैन

सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया है कि कुछ संस्थानों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का पटाखा नहीं जलाया जाएगा। इनमें अस्पताल और नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम, नोटिफाइड साइलेंस जोन शामिल हैं।

प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि इन इलाकों की उचित बैरिकेडिंग व मार्किंग की जाए और आम जनता की जानकारी के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि नियमों का उल्लंघन न हो।