Jantar Mantar Protest : जंतर-मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, 5 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच, जानें कौन-कौन शामिल

Jantar Mantar Protest : जंतर-मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, 5 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच,  जानें कौन-कौन शामिल

20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने घटना की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए पांच सदस्यीय हाई पावर कमेटी (HPEC) का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे।

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प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई की होगी जांच

 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी। खास तौर पर यह पता लगाया जाएगा कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पेलेट गन का इस्तेमाल नियमों के तहत किया गया था या इसका अनावश्यक इस्तेमाल हुआ। समिति प्रदर्शन स्थल पर मौजूद महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार और हिंसा के आरोपों की भी जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए। समिति को तय समय सीमा के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट अदालत को सौंपनी होगी।

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कमेटी में कौन-कौन शामिल?

 

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों की व्यापक जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई है।

 

इस समिति में शामिल सदस्य हैं:

 

  • जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी – सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और समिति के अध्यक्ष
  • जस्टिस रवि शंकर झा – पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
  • जस्टिस शालिंदर कौर – दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश
  • ऋषि कुमार शुक्ला – सीबीआई के पूर्व निदेशक
  • डॉ. एल.आर. बिश्नोई – मेघालय के सेवानिवृत्त डीजीपी
  • पुलिस पर बल प्रयोग के आरोपों की भी पड़ताल

 

समिति प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की ओर से कथित बल प्रयोग से जुड़े आरोपों की जांच करेगी। इसके साथ ही पुलिस की ओर से लगाए गए उन आरोपों पर भी गौर किया जाएगा, जिनमें पुलिसकर्मियों के साथ हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है। इस जांच का उद्देश्य प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़े सभी प्रमुख आरोपों और परिस्थितियों की निष्पक्ष पड़ताल करना है।