GST Council: आगामी GST काउंसिल की मीटिंग में GST के तहत होने वाले अपराधों को डीक्रिमिनलाइज करने पर चर्चा होगी। इसमें एक बड़ा मुद्दा गिरफ्तारी का भी है। सूत्रों के मुताबिक, काउंसिल इस बात पर विचार करेगी कि टैक्स अधिकारियों के पास गिरफ्तारी का मौजूदा अधिकार रखा जाए या नहीं।
अभी GST कानून के तहत कमिश्नर को गिरफ्तारी की मंजूरी देने का अधिकार है। यह अधिकार CGST Act की सेक्शन 69 में दिया गया है। इसके तहत कुछ गंभीर मामलों में कार्रवाई हो सकती है।
इनमें फर्जी इनवॉइस बनाना, गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC लेना, फर्जी रिफंड लेना और जानबूझकर टैक्स चोरी करना शामिल है। ऐसे अपराधों का जिक्र सेक्शन 132 में है।
GST में गिरफ्तारी का प्रावधान हट सकता है
सूत्रों के मुताबिक, अब GST कानून में गिरफ्तारी के अलग प्रावधान को ही हटाने पर विचार हो रहा है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो GST जांच के दौरान अधिकारी सेक्शन 69 के तहत किसी टैक्सपेयर को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे।
यह सुझाव GST काउसिंलग की लॉ कमेटी ने दिया है। कमेटी ने GST से जुड़े अपराधों को डीक्रिमिनलाइज करने को लेकर कई सुझाव दिए हैं।
GST काउंसिल की लॉ कमेटी में केंद्र और राज्यों के अधिकारी शामिल हैं। यह कमेटी GST कानूनों के प्रावधानों की समीक्षा करती है। इसके बाद यह GST काउंसिल को कानूनी बदलाव और जरूरी स्पष्टीकरण की सिफारिश करती है।
धोखाधड़ी पर कार्रवाई खत्म नहीं होगी
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने का मतलब यह नहीं है कि जानबूझकर की गई धोखाधड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
Khaitan & Co के पार्टनर ओंकार शर्मा ने कहा कि अगर मामले के तथ्य इसकी जरूरत दिखाते हैं, तो BNS समेत सामान्य आपराधिक कानूनों के तहत क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन किया जा सकता है।
शर्मा के मुताबिक, इस प्रस्ताव का मकसद टैक्स प्रशासन और टैक्स वसूली को किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अलग करना है।
5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो सकती है सीमा
लॉ कमेटी ने मुकदमा शुरू करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाने की भी सिफारिश की है। अभी GST कानून में 5 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की टैक्स चोरी या गलत तरीके से लिए गए ITC पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
अब इस सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। यानी अगर किसी मामले में टैक्स चोरी या गलत तरीके से लिए गए ITC की रकम 10 करोड़ रुपये से कम है, तो ऐसे मामलों में मुकदमा शुरू करने के नियम बदले जा सकते हैं।
कुछ अपराधों में जेल की सजा भी घट सकती है
कमेटी ने कुछ GST अपराधों में जेल की सजा कम करने की भी सिफारिश की है। अभी CGST Act की Section 132 के तहत सजा का प्रावधान अपराध की रकम के हिसाब से अलग-अलग है।
5 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा के GST अपराध में अधिकतम 5 साल की जेल हो सकती है। वहीं, 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये के अपराध में अधिकतम 3 साल की जेल का प्रावधान है। इसी तरह 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये के अपराध में अधिकतम 1 साल की जेल हो सकती है।
लॉ कमेटी ने इन मामलों में जेल की अवधि कम करने की सिफारिश की है। अब GST काउंसिल की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
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