कर्नल सोफिया मामले में मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी नहीं देगी मध्यप्रदेश सरकार!

कर्नल सोफिया मामले में मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी नहीं देगी मध्यप्रदेश सरकार!

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी को लेकर मंगलवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं आया। बैठक से पहले शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं देने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाने की चर्चा थी, लेकिन अंतिम समय में इसे एजेंडे से हटा दिया गया। अब राज्य सरकार के सामने 31 अगस्त को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले अपना पक्ष रखने की चुनौती है।

 

मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्री विजय शाह पर केस चलाने के लिए सरकार के स्तर पर अभियोजन स्वीकृति देने के प्रस्ताव  की चर्चा थी लेकिन कैबिनेट बैठक मे यह प्रस्ताव नहीं आया है। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह से जब इस विषय में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं आया। वहीं मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में में मौजूद अफसरों को बाहर कर इस पूरे विषय पर चर्चा हुई। 

 

क्या है पूरा मामला?- कैबिनेट मंत्री विजय शाह से जुडा यह पूरा मामला मई 2025 का है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इस ऑपरेशन की जानकारी मीडिया को देने वाली सैन्य अधिकारियों की टीम में कर्नल सोफिया कुरैशी भी शामिल थीं। 11 मई 2025 को महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिसे उनके धर्म और पहलगाम हमले के आतंकियों के समुदाय से जोड़कर देखा गया। इस पूरे मामले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया और शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक माना था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

 

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT गठित की। SIT ने जांच पूरी करने के बाद विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(a) के तहत अभियोजन की अनुमति मांगी। यही अनुमति लंबे समय से राज्य सरकार के पास लंबित है। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को अभियोजन स्वीकृति पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी फैसला नहीं हुआ। मई में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार के रुख पर नाराजगी जताई और आदेश के पालन के लिए समय दिया। जुलाई की स्थिति रिपोर्ट में भी सरकार की ओर से जरूरी दस्तावेज दाखिल नहीं किए जाने की बात सामने आई थी।

 

अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होनी है। मंगलवार की कैबिनेट में अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव नहीं आने के बाद माना जा रहा है कि सरकार अदालत के सामने अपना पक्ष रखने के लिए हलफनामा दाखिल कर सकती है। गौरतलब है कि मंत्री विजय शाह इस विवाद के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं और उनका कहना रहा है कि उनका उद्देश्य कर्नल सोफिया कुरैशी या भारतीय सेना का अपमान करना नहीं था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट उनकी माफी और मामले में सरकार की देरी को लेकर पहले ही सख्त रुख अपना चुका है।