आयकर अधिनियम 1961 की धारा 112 ए के तहत 1.25 लाख तक के दीर्घावधि कर लाभ (एलटीसीजी) पाने वाले निजी करदाता आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न आईटीआर-1 (सहज) से दाखिल कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 मंगलवार को अधिसूचित किए हैं। इसे […]
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