
इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। कोर्ट ने मेघालय पुलिस की याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया। बता दें कि साल 2025 में हुए इंदौर हनीमून कांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की उन्हीं की पत्नी सोनम रघुवंशी ने मेघालय में ले जाकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में अब बड़ा अपडेट यह है कि शीर्ष अदालत ने मेघालय सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने सोनम को तीन सप्ताह के भीतर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का सख्त निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इंदौर में रह रहे राजा के परिजनों में न्याय मिलने की नई उम्मीद जगी है। फैसला आते ही राजा के पिता अशोक रघुवंशी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि बेटे की मौत को एक साल से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन आज लंबे समय बाद परिजनों के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी है।
हनीमून पर रची थी हत्या की साजिश : गौरतलब है कि राजा और सोनम शादी के बाद मेघालय घूमने गए थे, जहां से दोनों लापता हो गए थे। बाद में ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा में एक झरने के पास गहरी खाई से राजा का शव मिला था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाह और तीन शूटरों के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। 9 जून 2025 को यूपी के गाजीपुर से अरेस्ट होने के बाद सोनम शिलांग जेल में 10 महीने से अधिक समय तक बंद रही थी, जिसके बाद उसे हाईकोर्ट से बेल मिली थी।

