शर्मिष्ठा को जेल में मिल रही धमकी, जरूरी सुविधाओं की कमी, कोर्ट ने मांगा जवाब
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Sharmistha Panoli News: कोलकाता में सांप्रदायिक वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार शर्मिष्ठा पनोली के वकील ने जेल में सुविधाओं की कमी और धमकियों की शिकायत की है. अदालत ने 4 जून तक रिपोर्ट मांगी है.

शर्मिष्ठा पनोली को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था. (फाइल फोटो)
हाइलाइट्स
- शर्मिष्ठा पनोली को जेल में धमकियां मिल रही हैं.
- अदालत ने 4 जून तक रिपोर्ट मांगी है.
- वकील ने बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायत की.
कोलकाता. सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार 22 वर्षीय एक महिला ‘इन्फ्लुएंसर’ के वकील ने सोमवार को यहां अलीपुर अदालत में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनकी मुवक्किल को जेल में बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है तथा अन्य कैदियों से उसे धमकी मिल रही है. वकील मोहम्मद समीमुद्दीन ने बताया कि अदालत ने इस संबंध में चार जून तक रिपोर्ट मांगी है.
समीमुद्दीन ने ‘पीटीआई’ से कहा, “अलीपुर महिला सुधार गृह के अंदर उचित साफ-सफाई नहीं रखी जाती. मेरी मुवक्किल को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं. उसे गुर्दे से जुड़ी समस्या है और वह ठीक महसूस नहीं कर रही है. हमने एक याचिका दायर की है और अदालत ने चार जून तक रिपोर्ट मांगी है.”
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि उसे जेल के अंदर अन्य कैदियों से कई तरह की धमकियां मिल रही हैं, जिससे उसे अपनी सुरक्षा को लेकर डर है. समीमुद्दीन ने कहा, “ये धमकियां एक असुरक्षित वातावरण पैदा कर रही हैं, जिससे उसकी मानसिक शांति और शारीरिक सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ रहा है.”
कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार रात हरियाणा के गुरुग्राम से शर्मिष्ठा पनोली को सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला एक वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. वीडियो में कहा गया था कि बॉलीवुड कलाकार ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चुप हैं. शनिवार को कोलकाता की एक अदालत ने पनोली को 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
समीमुद्दीन ने कहा, “उसकी मेडिकल स्थिति और उसे मिली धमकियों को देखते हुए, हमने सुरक्षा और गोपनीयता के लिए न्यायिक हिरासत में उसके वास्ते एक अलग कमरे तथा उसे गुर्दे की बीमारी और स्वच्छता की आवश्यकता के मद्देनजर एक अलग बाथरूम का उपयोग करने की अनुमति दिए जाने की अपील की है.”
पुलिस ने बताया कि पनोली के खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण कृत्य करने और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…और पढ़ें
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h… और पढ़ें
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