सीएसआर नियमों का पालन न करना पड़ेगा भारी
Kanpur News – सीएसआर नियमों का पालन न करना पड़ेगा भारी सीएसआर नियमों का पालन न करना पड़ेगा भारी सीएसआर नियमों का पालन न करना पड़ेगा भारी

कानपुर। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान कानपुर चैप्टर की ओर से गुमटी प्लाजा स्थित कार्यालय में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कार्यशाला हुई। मुख्य वक्ता सीएस अंकुर श्रीवास्तव ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में बताया। यह उन कंपनियों के लिए अनिवार्य है, जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। कंपनियों को अपने शुद्ध लाभ का दो फीसदी ही सीएसआर पर खर्च करना होता है। कंपनियों को अपनी सीएसआर गतिविधियों की रिपोर्ट सालाना सरकार को देनी होती है। यदि कंपनियां सीएसआर नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उन्हें दंड का सामना करना पड़ सकता है।
वाइस चेयरमैन सीएस आशीष बंसल ने बताया कि सीएसआर अब व्यवसाय का संचालन करने का एक तरीका है। सीएस ईशा कपूर, वैभव अग्निहोत्री, रीना जाखोडिया, जाग्रति मिश्रा, कौशल सक्सेना आदि मौजूद रहे।