पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश, पानी भी रोका,भारत की सर्जिकल स्ट्राइक
Last Updated:
पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं. पाक नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश और वीजा रद्द किया गया है. इतना ही नहीं, पानी भी बंद होगा.

मोदी सरकार ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का फैसला किया.
हाइलाइट्स
- पाक नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश.
- सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया.
- अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बंद करने का फैसला.
पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं. CCS की बैठक में सीमा पार आतंकवाद के लिंकेज सामने आने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है, उनका वीजा रद्द कर दिया गया है. सार्क के तहत वीजा सुविधा भी खत्म कर दी गई है. इसके अलावा, भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को दी जाने वाली पानी की सप्लाई रोक दी है. साथ ही, भारत अपने राजनयिकों को पाकिस्तान से वापस बुला रहा है.
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद विदेश सचिव ने प्रेस कांफ्रेंस की और लिए गए फैसलों की जानकारी दी.1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है. जब तक वह सीमापार आतंकवाद एकदम खत्म नहीं करता, तब तक यह संधि सस्पेंड रहेगी. इससे पाकिस्तान को पानी मिलना बंद हो सकता है. क्योंकि जब जल संधि ही नहीं तो फिर पानी कैसा. सरकार ने अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है. वहां से अब किसी की आवाजाही नहीं होगी. जो लोग वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत आ चुके हैं उन्हें 1 मई तक वापस जाना होगा. इसके लिए उन्हें इसी रास्ते का इस्तेमाल करना होगा.
48 घंटे में पाक नागरिक भारत छोड़ेंगे
पाकिस्तानी नागरिकों को अब SAARC वीजा के तहत यात्रा की अनुमति नहीं होगी. जारी किए गए सभी वीज़ा रद्द माने जाएंगे. वर्तमान में भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा. भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात Defence, Navy और Air Advisors को निष्कासित कर दिया गया है. भारत भी इस्लामाबाद से अपने सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाएगा. दोनों देशों से 5-5 सहयोगी स्टाफ भी हटाए जाएंगे. विदेश सचिव ने बताया कि राजनयिक स्टाफ की संख्या घटाई जाएगी. दोनों हाई कमीशनों में स्टाफ की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी. यह बदलाव 1 मई 2025 तक प्रभावी होगा.
और पढ़ें
Credits To Live Hindustan