PAK डिप्लोमैट को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश,दिल्ली में रच रहा था साजिश
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भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को ‘अवांछित व्यक्ति’ घोषित कर 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया है, क्योंकि वह भारत विरोधी साजिशों में लिप्त था.

आईएसआई का जासूस दिल्ली में रच रहा था साजिश.
हाइलाइट्स
- भारत ने पाकिस्तानी अधिकारी को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया.
- अधिकारी भारत विरोधी साजिशों में लिप्त पाया गया.
- भारत ने राजनयिक मर्यादाओं के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की.
भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक पाकिस्तानी कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को ‘अवांछित व्यक्ति’ (persona non grata) घोषित करते हुए उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है. पता चला है कि दिल्ली में बैठकर यह शख्स हिन्दुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा था. सूत्रों के मुताबिक, यह शख्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का स्टाफ था.
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यह कर्मचारी भारत में अपनी राजनयिक मर्यादाओं के विपरीत गतिविधियों में लिप्त था. विदेश मंत्रालय ने औपचारिक विरोध पत्र (démarche) जारी कर पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को इस फैसले की सूचना दी. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, वह अधिकारी दिल्ली में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों और साजिशों में शामिल था, जो उसकी आधिकारिक भूमिका के तहत स्वीकार्य नहीं है.
कैसे हुई पहचान
दरअसल, पंजाब पुलिस ने एक पाकिस्तानी अधिकारी से जुड़ी जासूसी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो नई दिल्ली स्थित उच्चायोग में तैनात है. विश्वसनीय खुफिया सूचना के आधार पर एक संदिग्ध को इंडियन आर्मी की गतिविधियों से संबंधित संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान स्थित हैंडलर को लीक करने के आरोप में पकड़ा गया. पूछताछ के दौरान किए गए खुलासों के आधार पर एक दूसरे सहयोगी की पहचान की गई और उसे भी हिरासत में लिया गया. शुरुआती जांच से पता चला है कि गोपनीय जानकारी देने के लिए इन्हें ऑनलाइन तरीके से पैसों का भुगतान किया जा रहा था. वे हैंडलर के साथ लगातार संपर्क में थे और अन्य एजेंटों तक फंड पहुंचाते थे. दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं. यह कार्रवाई सीमा-पार जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में बड़ा कदम है.
पहले भी हुई कार्रवाई
भारत सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया है कि राजनयिक मर्यादाओं का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस घटनाक्रम को दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंधों के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे पहले भी भारत ने पाकिस्तान के ज्यादातर राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था.
क्या होता है persona non grata
persona non grata एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है अवांछित व्यक्ति. यह शब्द कूटनीति (diplomatic) की दुनिया में तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई देश किसी विदेशी राजनयिक या अधिकारी को देश विरोधी मानने लगता है. ऐसा तब होता है जब वह व्यक्ति जासूसी, साजिश, या अन्य अनुचित गतिविधियों में लिप्त पाया जाए. जब किसी को persona non grata घोषित किया जाता है, तो उसे आमतौर पर 24 से 72 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया जाता है. यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सबसे कड़ा राजनयिक विरोध माना जाता है.
पाकिस्तान ने भी वही किया
पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के सदस्य को पीएनजी घोषित किया. इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को उसने भी 24 घंटे में भारत लौटने को कहा है. हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान ने ठीक वही आरोप लगाया है जो आरोप भारत ने लगाया था.
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Mr. Gyanendra Kumar Mishra is associated with hindi.news18.com. working on home page. He has 20 yrs of rich experience in journalism. He Started his career with Amar Ujala then worked for ‘Hindustan Times Group…और पढ़ें
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