मौत के हेयर ट्रांसप्लांट वाली डॉ.अनुष्का को रिमांड पर जेल से ले गई पुलिस, 6 घंटे में करने हैं ढेर सारे काम
कोर्ट ने आदेश दिया था कि पुलिस डॉ.अनुष्का को 9 बजे जेल से निकालेगी और दोपहर 3 बजे उन्हें जेल में दाखिल करना होगा। इस दौरान उनके अधिवक्ता उचित दूरी पर रह सकेंगे। जेल अधीक्षक को कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करेंगे कहीं आरोपी डॉक्टर के साथ शारीरिक, मानसिक शोषण या मारपीट न की जाए।

मौत के ट्रांसप्लांट मामले में आरोपित डॉ.अनुष्का को बुधवार सुबह 9.05 बजे पुलिस ने जेल से निकालकर अपनी कस्टडी में ले लिया। पुलिस को डॉ.अनुष्का की 6 घंटे की ही रिमांड मिली है। इन 6 घंटों में उसे ढेर सारे काम करने हैं। डॉ.अनुष्का का मेडिकल कराने के बाद पुलिस सबूतों की तलाश करने के लिए उन्हें उनकी क्लिनिक पर लेकर जाएगी।
पनकी पॉवर प्लांट में तैनात सहायक अभियंता विनीत दुबे की मौत के मामले में डॉ.अनुष्का के खिलाफ नौ मई 2025 को रावतपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में 26 मई को डॉ.अनुष्का ने कोर्ट में सरेंडर किया था। 27 मई को विवेचक पुष्पराज सिंह ने जेल में अनुष्का का बयान दर्ज किया। इसके बाद विवेचक ने सीजेएम कोर्ट में अनुष्का का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा था।
मंगलवार को इस मामले की सुनवाई प्रभारी सीजेएम कुमुदलता त्रिपाठी की कोर्ट में हुई। पुलिस की ओर से तर्क दिया गया कि सहायक अभियंता के हेयर ट्रांसप्लांट संबंधी उपकरणों और संबंधित जरूरी दस्तावेज बरामद किए जाने हैं। इसे देखते हुए उन्होंने 15 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड दिए जाने का आग्रह किया। हालांकि कोर्ट ने छह घंटे का रिमांड स्वीकार किया था।
कई अहम सबूत बरामद होने की उम्मीद
एसीपी अभिषेक पांडेय ने बताया कि डॉ. अनुष्का से पुलिस को कई अहम साक्ष्य बरामद करने हैं। इसके लिए उन्हें मेडिकल कराने के बाद क्लीनिक द इंपायर ले जाया जाएगा। पुलिस को दिए बयान में डॉ. अनुष्का ने बताया था कि क्लीनिक में कई ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जिन्हें वह बरामद करा सकती हैं। इस रजिस्टर जिसमें मरीजों की डिटेल, उनकी दवाएं और फीस का जिक्र है। इसके साथ ही क्लीनिक में काम करने वाले कर्मचारियों की डिटेल ली जाएगी।
पुलिस को दिए गए हैं ये निर्देश
कोर्ट के आदेश के अनुसार, पुलिस डॉ.अनुष्का को बुधवार की सुबह नौ बजे जेल से निकालेगी और दोपहर तीन बजे उन्हें जेल में दाखिल करना होगा। इस दौरान उनके अधिवक्ता उचित दूरी पर रह सकेंगे। जेल अधीक्षक को कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करेंगे कहीं आरोपी डॉक्टर के साथ शारीरिक, मानसिक शोषण या मारपीट न की जाए। इसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में तत्काल दाखिल करेंगे। शनिवार को विवेचक ने पुलिस कस्टडी रिमांड के प्रार्थनापत्र की सभी तकनीकी खामियां दूर कर अर्जी दी थी, जिस पर सीजेएम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पुलिस ने 15 घंटे का रिमांड मांगा है।