क्‍या जरूरत पड़ने पर एनपीएस से निकाल सकते हैं पैसा? कितनी रकम होगी टैक्‍स फ्री

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NPS Withdrawal Rule : एनपीएस में निवेश करना हमेशा दोहरे फायदे का सौदा रहा है. रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस तैयार करने के साथ यह आपको टैक्‍स छूट भी दिलाता है. लेकिन, टैक्‍स छूट अब 12 लाख रुपये होने से क्‍या एनपीएस स…और पढ़ें

क्‍या जरूरत पड़ने पर एनपीएस से निकाल सकते हैं पैसा? कितनी रकम होगी टैक्‍स फ्री

एनपीएस खाते से पैसे निकालने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है.

हाइलाइट्स

  • रिटायरमेंट पर एनपीएस खाते से 60% रकम निकाली जा सकती है.
  • टीयर-1 खाते से 3 बार आंशिक निकासी की जा सकती है.
  • 60 साल से पहले मृत्यु पर परिवार 100% रकम निकाल सकता है.

नई दिल्‍ली. नई पेंशन स्‍कीम में निवेश करना हमेशा से दोहरे फायदे का सौदा रहा है. एक तरफ तो रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ इसमें निवेश पर टैक्‍स छूट भी मिलती है. फरवरी में पेश बजट में सरकार ने इनकम टैक्‍स की छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है. अब सवाल ये उठता है कि टैक्‍स बचाने के लिए एनपीएस जैसे विकल्‍पों में निवेश करने वाले क्‍या अब अपना पैसा निकाल सकते हैं.

एनपीएस के नियमों के तहत रिटायरमेंट पर पैसा निकालने की भी लिमिट तय है. तो क्‍या इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही एनपीएस खाते से पैसा निकाल सकते हैं और अगर बीच में जरूरत पड़ जाए तो विड्रॉल करने की क्‍या लिमिट है. अगर आपने भी एनपीएस खाता खुलवाया है और उसमें निवेश कर रहे हैं तो पैसे निकालने से पहले इसकी लिमिट और नियम जानना जरूरी है.

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पहले एनपीएस अकाउंट को समझें
अगर आप भी एनपीएस से पैसे निकालने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले इसके नियमों को जानना जरूरी है. एनपीएस में 2 तरह के खाते होते हैं, टीयर-1 और टीयर-2 अकाउंट. टीयर-2 अकाउंट खोलने के लिए जरूरत है कि पहले टीयर-1 अकाउंट खोजा जाए. टीयर-1 अकाउंट से टीयर-2 अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं, जबकि टीयर-2 अकाउंट से टीयर-1 अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं. टीयर-1 अकाउंट से इक्विटी में 75 फीसदी व अल्‍टरनेटिव इनवेस्‍टमेंट फंड (AIF) में 5 फीसदी निवेश किया जा सकता है. टीयर-2 अकाउंट के जरिये 100 फीसदी इक्विटी में निवेश किया जा सकता है. इस अकाउंट से एआईएफ में 5 फीसदी निवेश कर सकते हैं.

कब और कितना निकाल सकते हैं पैसा
एनपीएस का टीयर-1 अकाउंट ही मेन है और इसी खाते से रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है. रिटायरमेंट पर इस खाते से 60 फीसदी रकम निकाली जा सकती है, जबकि 40 फीसदी से एन्‍युटी खरीदना जरूरी होता है. इस तरह, पूरी 100 फीसदी रकम टैक्‍स फ्री हो जाती है. अगर एनपीएस के टीयर-1 खाते में जमा कुल रकम और ब्‍याज मिलाकर 5 लाख रुपये से कम होता है तो फिर पूरा पैसा निकाल सकते हैं. इसमें एन्‍युटी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती.

रिटायरमेंट से पहले तीन कंडीशन में निकासी

  • डेथ होने पर : अगर निजी सेक्‍टर में काम करने वाले एनपीएस सब्‍सक्राइबर की 60 साल से पहले मौत हो जाती है तो उनकी फैमिली पूरी 100 फीसदी रकम निकाल सकती है. सब्‍सक्राइबर के नॉमिनी या उत्‍तराधिकारी भी एन्‍युटी खरीद सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है. अगर सब्‍सक्राइबर सरकारी कर्मचारी रहा है तो उसके नॉमिनी या उत्‍तराधिकारी को एन्‍युटी खरीदना जरूरी होगा.
  • आंशिक निकासी : एनपीएस के टीयर-1 अकाउंट खुलने के तीन साल पूरे होने के बाद इस खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है. यह पैसे बीमारी, दिव्‍यांगता, उच्‍च शिक्षा, शादी, प्रॉपर्टी खरीदने और बिजनेस शुरू करने के लिए इस्‍तेमाल किए जा सकते हैं. सब्‍सक्राइबर को पूरी मेच्‍योरिटी के दौरान सिर्फ 3 बार ही आंशिक निकासी की छूट मिलती है. इसमें भी एक से दूसरी निकासी के बीच 5 साल का गैप होना चाहिए.
  • प्रीमेच्‍योर निकासी : अगर आप एनपीएस खाते को 60 साल पूरे होने से पहले बंद करना चाहते हैं तो खाता खुलने के 5 साल बाद कभी भी किया जा सकता है. लेकिन, ऐसी स्थिति में आपको 20 फीसदी रकम ही निकाल सकेंगे, जबकि 80 फीसदी पैसों से एन्‍युटी पेंशन प्‍लान खरीदना होगा. हालांकि, अगर कुल कॉर्पस 2.5 लाख रुपये से कम है तो एन्‍युटी खरीदना जरूरी नहीं है.
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