छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल का कारावास

Kanpur News – कानपुर देहात, संवाददाता। राजपुर क्षेत्र के एक गांव में करीब चार साल पहले खेत

Newswrap हिन्दुस्तान, कानपुरThu, 8 May 2025 08:47 AM
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छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल का कारावास

कानपुर देहात, संवाददाता। राजपुर क्षेत्र के एक गांव में करीब चार साल पहले खेत में बकरी चराने गई किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले अदालत ने सुनवाई करते आरोपी युवक को दोषसिद्ध करते हुए उसे पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही उसपर बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। राजपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें बताया था कि 3 नवंबर 2021की शाम करीब चार बजे उसकी बहन बकरी चराने खेत जा रही थी उसी दौरान रास्ते में गांव के रहने वाले युवक छोटे उर्फ उत्तम चन्द्र ने पीछे से जाकर बहन को अकेला पाकर उसे दबोच कर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए उसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा, बहन के शोर मचाने पर उसका भतीजा मौके पर पहुंचा तो छोटे शिकायत करने पर मारने की धमकी देते हुए भाग गया।पुलिस

ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे।मामले की सुनवाई अपर जिला जज 13/पॉक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी । विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी छोटे उर्फ उत्तम चन्द्र को दोषसिद्ध करते हुए उसे पांच साल के कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही उसपर बीस हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने के साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं।