हारर किलिंग : पड़ोसी के घर पर बेटी को कुल्हाड़ी से काटने वाले पिता को उम्रकैद
Kanpur News – कानपुर देहात, संवाददाता। गजनेर क्षेत्र के खनपना गांव में करीब पांच साल पहले पुत्री
कानपुर देहात, संवाददाता। गजनेर क्षेत्र के खनपना गांव में करीब पांच साल पहले पुत्री के गांव के युवक से प्रेम संबंध रखने से नाराज़ उसके पिता ने पड़ोसी के ही घर में घुसकर उसकी कुल्हाडी से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-प्रथम ने ऑनर किलिंग के आरोपी पिता को दोषसिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही उसपर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गजनेर क्षेत्र के खनपना गांव में 16 सितंबर 2020 को गांव निवासी शिवनाथ कोरी ने घर के सामने रहने वाले रामखिलावन के घर में रात में चली गई पुत्री बिटान की सुबह कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। इस दौरान राम खिलावन व उसके बेटे अवधेश ने बचाव का प्रयास किया तो शिवनाथ अवधेश पर भी हमलावर हो गया था। बिटान और अवधेश का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इससे शिवनाथ नाराज था और उसके मना करने के बाद भी बिटान अवधेश के घर चली जाती थी। मामले में राम खिलावन ने मुकदमा दर्ज कराते हुये बताया था कि सुबह 4 बजे नींद खुलने पर वह घर के भीतर गया तो बिटान सो रही थी। उसने उससे घर जाने को कहा तो वह कुछ नहीं बोली। इस पर उसने शिवनाथ के घर जाकर बिटान को ले आने की बात कही तब शिवनाथ ने भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद सुबह करीब सात बजे बिटान का पिता शिवनाथ अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर और उसके घर में घुसकर उसने कुल्हाड़ी से अपनी बेटी बिटान पर हमला कर दिया। उसने और उसके बेटे अवधेश ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसने दोनों को दूर गिरा दिया और और कुल्हाड़ी से अपनी बेटी पर लगातार कई वार कर दिए जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में रामखिलावन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शिवनाथ को गिरफ्तार कुल्हाड़ी बरामद कर जेल भेजा था। मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम रजत सिन्हा की अदालत में चल रही थी। सुनवाई दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में वादी मुकदमा द्वारा ही शिवनाथ की बेटी की हत्या कर आरोप शिवनाथ पर डाल देने का तर्क दिया था । इसका विरोध करते हुए शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने अदालत में शिवनाथ को हत्या करते वादी मुकदमा तथा अवधेश कुमार ने देखे जाने की बात रखने के साथ ही आरोपित की निशानदेही पर आलाकत्ल कुल्हाड़ी की बरामदगी होने व पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुल्हाड़ी से चोट की पुष्टि होने का तर्क रखते हुए ऑनर किलिंग में हत्या किए जाने की दलील दी। अभियोजन के तर्कों और साक्ष्यों से सहमत होते हुये कोर्ट ने शिवनाथ को दोष सिद्ध करते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
प्रेमी और उसके पिता की गवाही बनी सजा का आधार
ऑनर किलिंग के मामले में बिटान की हत्या में प्रेमी अवधेश और उसके पिता की गवाही सजा का बड़ा आधार बनी। अवधेश ने अपनी गवाही में बताया कि बिटान को बचाने में उसने शिवनाथ से कुल्हाड़ी छीनने की कोशिश की तो उसने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके गले में लात रख दी। इसके बाद उसके सामने बिटान पर ताबड़तोड़ प्रहार किये। किसी तरह वह उससे बचकर भागा वरना शिवनाथ उसकी भी हत्या कर देता। वहीं शिवनाथ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को दिये गये बयान में उसने बेटी के कारण गांव में हो रही बदनामी से परेशान होकर हत्या करने की बात स्वीकार की थी। पुलिस ने विवेचना में गवाहों के बयानों और तथ्यों की कड़ी को जोड़कर कोर्ट में पेश किया, जिसने शिवनाथ के बचने का रास्ता बंद कर दिया।