टीएमसी MP डेरेक ओ ब्रायन की मुश्किल बढ़ी, कोर्ट ने जारी किया समन, ये है मामला
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दिल्ली की एक कोर्ट ने टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन समेत कई नेताओं को चुनाव आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन के मामले में समन जारी किया है.

अदालत ने तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन को विरोध प्रदर्शन मामले में समन जारी किया. (Image:PTI)
हाइलाइट्स
- टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को कोर्ट का समन.
- चुनाव आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन का मामला.
- 30 अप्रैल 2025 को कोर्ट में पेशी.
नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने निषेधाज्ञा जारी होने के बावजूद 2024 में चुनाव आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन करने के मामले में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन, सागरिका घोष और साकेत गोखले को तलब किया.
पुलिस का आरोप है कि पिछले वर्ष आठ अप्रैल को सभी आरोपी निर्वाचन आयोग के मुख्य द्वार के बाहर एकत्र हुए और बिना किसी अनुमति के तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू होने के बावजूद हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि धारा 144 लागू होने की चेतावनी दिये जाने के बावजूद सभी आरोपी प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गयी. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा कि ‘मैंने आरोपपत्र के साथ-साथ शिकायत का भी अध्ययन किया है… मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवज्ञा), धारा 145 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना) और धारा 34 साझा इरादा) के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेती हूं.’ उन्होंने कहा कि ‘सभी आरोपियों को 30 अप्रैल, 2025 को ‘आईओ’ के माध्यम से तलब किया जाए.’
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