6 दिन बाद रिहा होगी शर्मिष्ठा पनोली, हाईकोर्ट ने बेल तो दी, पर लगा दी ये शर्त
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Sharmistha Panoli News: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट से ₹10,000 के मुचलके पर अंतरिम जमानत मिली है. पेशे से लॉ स्…और पढ़ें

कोर्ट ने राहत दे दी है. (File Photo)
हाइलाइट्स
- शर्मिष्ठा पनोली को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली.
- लॉ स्टेडेंट शर्मिष्ठा को ₹10,000 के मुचलके पर रिहा किया गया.
- शर्मिष्ठा को जमानत देते वक्त कोलकाता हाईकोर्ट ने कई शर्तें लगाई हैं.
नई दिल्ली. धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को आज कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. उन्हें 30 मई को एक इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में पुलिस ने अरेस्ट किया था. हाईकोर्ट ने उन्हें ₹10,000 के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही देश छोड़ने पर रोक भी लगाई है. इससे पहले 3 जून को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने नहीं दिया जा सकता. पनोली ने वीडियो डिलीट कर माफी मांगी थी, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी थी.
गुरुग्राम से हुई थी शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी
शर्मिष्ठा पहले ही मांग चुकी माफी
हालांकि शर्मिष्ठा पनोली के वकील ने तब जमानत देने की गुहार लगाई थी. उसके वकील ने दलील दी थी कि मेरी मुवक्किल ने अपनी टिप्पणियों के लिए पहले ही माफी मांग ली है. उसके बाद भी उसे धमकी भरे फोन आ रहे हैं. वह कानून की छात्रा है. पुलिस ने उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन पहले ही जब्त कर लिया है. उसके बयान दर्ज किए जा चुके हैं, इसलिए उसे किसी भी हालत में जमानत मिलनी चाहिए. मेरी मुवक्किल जांच प्रक्रिया में सहयोग करेगी.”
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पत्रकारिता में 14 साल से भी लंबे वक्त से सक्रिय हूं. साल 2010 में दैनिक भास्कर अखबार से करियर की शुरुआत करने के बाद नई दुनिया, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी में एक रिपोर्टर के तौर पर काम किया. इस दौरान क्राइम और…और पढ़ें
पत्रकारिता में 14 साल से भी लंबे वक्त से सक्रिय हूं. साल 2010 में दैनिक भास्कर अखबार से करियर की शुरुआत करने के बाद नई दुनिया, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी में एक रिपोर्टर के तौर पर काम किया. इस दौरान क्राइम और… और पढ़ें
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