IAS बनने के बाद तबाह हो गया करियर, अब जेल तक जाने की आ गई नौबत!

IAS Pooja Khedkar News: पूजा खेडकर पर फर्जी दस्‍तावेजों के सहारे आईएएस बनने के आरोप लगे. यूपीएससी ने उन पर एफआईआर दर्ज करा दी और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया. अब दिल्‍ली हाईकोर्ट ने भी उन्‍हें बड़ा झटका दिया है और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. अब वह इस मामले में कभी भी गिरफ्तार हो सकती हैं. आइए आपको बताते हैं पूजा खेडकर की पूरी कहानी…

UPSC Result: 2022 में पास की UPSC परीक्षा
पूजा खेडकर ने वर्ष 2022 में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा दी थी. इस परीक्षा में पूजा ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 841 हासिल की. उनका सेलेक्‍शन आईएएस पद के लिए हुआ और उन्‍हें महाराष्‍ट्र कैडर का 2023 बैच का आईएएस नियुक्‍त किया गया. मसूरी में ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली नियुक्‍ति पुणे में असिस्‍टेंट कलेक्‍टर के पद पर हुई. बता दें कि पूजा खेडकर ने यूपीएससी परीक्षा से पहले एमबीबीएस किया था और वह डॉक्‍टर बन गईं थीं हालांकि जांच में यह भी खुलासा हुआ था कि उन्‍होंने एमबीबीएस भी फर्जी दस्‍तावेजों के आधार पर किया था.

Pooja Khedkar News: और यहां से शुरू हुआ विवाद
पूजा खेडकर जब पुणे में असिस्‍टेंट कलेक्‍टर बनीं, तो उन पर अलग चेंबर, आवास और कार आदि सुविधाओं की मांग का आरोप लगा. उनकी निजी कार पर लाल-नीली बत्‍ती और महाराष्‍ट्र सरकार का स्‍टीकर लगाकर घूमने पर भी विवाद की स्‍थिति बन गई. इसको लेकर स्‍थानीय कलेक्‍टर से उनका विवाद हो गया. पुणे कलेक्‍टर ने इस मामले की शिकायत मुख्‍य सचिव से कर दी. पूजा खेडकर का तबादला पुणे से वाशिम के लिए कर दिया गया.

Puja Khedkar Updates: फर्जी सर्टिफिकेट का भी लगा आरोप
महाराष्‍ट्र सरकार की जांच में पूजा खेडकर पर कई तरह के आरोप लगने लगे. पूजा खेडकर पर UPSC CSE-2022 की परीक्षा में शामिल होने के लिए कई व्यक्तिगत जानकारियां छिपाने की बातें सामने आईं. इसके अलावा यह भी आरोप लगा कि उन्‍होंने फेक डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट लगाकर यूपीएससी की परीक्षा पास की है और आईएएस की रैंक हासिल की. ये सारे तथ्‍य सामने आने के बाद पूजा खेडकर को यूपीएससी ने अयोग्‍य करार दिया. इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्‍हें बर्खास्‍त कर दिया.

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UPSC ने कराई एफआईआर
यूपीएससी ने इस मामले में पूजा खेडकर पर दिल्‍ली में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके बाद पूजा खेडकर ने दिल्‍ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में पूजा खेडकर ने दिल्ली हाईकोर्ट से सिविल सर्विसेज एग्जाम के उनके 12 अटेम्प्ट में से 7 अटेम्प्ट को नजरअंदाज करने की अपील की थी. खेडकर ने अपने घुटने में दिक्‍कत होने का दावा किया था. उन्‍होंने कोर्ट में दलील दी थी कि 47% दिव्यांगता होने के बावजूद वह जनरल कैटेगरी से एग्जाम में बैठीं. 4 सितंबर को दिल्‍ली पुलिस ने हाईकोर्ट में अपनी स्‍टेटस रिपोर्ट दाखिल की और कई खुलासे किए. दिल्‍ली पुलिस ने पूजा खेडकर की गिरफ़्तारी की मांग की. इसको लेकर पूजा खेडकर ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे दिल्‍ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यूपीएससी एक प्रतिष्‍ठित परीक्षा है और इस तरह के मामले समाज के विरुद्ध भी धोखाधड़ी को बढ़ावा देते हैं. कोर्ट से झटका मिलने के बाद पूजा खेडकर पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक गई है.

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